Jammu: समय से पहले काम नहीं किया पूरा तो नपेंगे अधिकारी, कार्रवाई के लिए निर्देश जारी; हर अफसर पर रहेगी निगरानी
Jammu जनसेवा गारंटी अधिनियम के प्रविधानों के मुताबिक निर्धारित समयावधि में संबंधि राजस्व सेवाओं को उपलब्ध न कराने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। संबधित अधिकारियों ने बताया कि बीते दिनों मुख्य सचिव डा अरुण कुमार मेहता ने राजस्व विभाग के अधिकारियों की एक बैठक बुलाई थी।
By naveen sharmaEdited By: Prince SharmaUpdated: Sat, 04 Nov 2023 06:45 AM (IST)
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जनसेवा गारंटी अधिनियम के प्रविधानों के मुताबिक निर्धारित समयावधि में संबंधि राजस्व सेवाओं को उपलब्ध न कराने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। राजस्व विभाग ने शुक्रवार को सभी जिला उपायुक्तों को जिम्मेदार अधिकारियों को चिह्नित करने व उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया है।
ऑनलाइन सेवाएं देने के संदर्भ में हुई विस्तार से चर्चा
संबधित अधिकारियों ने बताया कि बीते दिनों मुख्य सचिव डा अरुण कुमार मेहता ने राजस्व विभाग के अधिकारियों की एक बैठक बुलाई थी। इसमें जनसेवा गारंटी अधिनियम, 2011 में शामिल राजस्व विभाग द्वारा ऑनलाइन प्रदान की जाने सेवाओं के संदर्भ में विस्तार से चर्चा हुई थी। बैठक में 57 राजस्व तहसीलों को भी चिह्नित किया गया जहां ऑनलाइन राजस्व सेवाओं को प्रदान करने में अनावश्यक देरी के कई मामले हैं।
यह भी पढ़ें- Jammu News: हड़ताल या प्रदर्शन किया तो नपेंगे सरकारी कर्मचारी, कांग्रेस ने सरकार के आदेश को बताया तानाशाही
संबधित अधिकािरयों ने बताया कि 57 राजस्व तहसीलों से संबधित जिला उपायुक्तों को कहा गया है कि वह संबधित अधिकािरयों को नोटिस जारी कर, ऑनलाइन सेवाओं को निर्धारित समयावधि में सुनिशचित न करने के कारणों पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहें। इसके साथ ही उन्हें संबधित अधिकारियों के खिलाफ जनसेवा गारंटी अधिनियम 2011 के प्रविधाअनों के मुताबिक कार्रवाई करने को कहा गया है।
राजस्व सचिव डा पीयूष सिंगला ने कहा कि सरकार नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं प्रदान करने और निपटान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आनलाइन सेवा वितरण की नियमित निगरानी की जा रही है
यह भी पढ़ें- Bihar Earthquake: बिहार के कई हिस्सों में भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकले लोग; सामने आया Video
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।