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JKPS Recruitment Rules 2024: बदल गया जम्मू-कश्मीर में पुलिस भर्ती का नियम, जानिए अब कैसे होंगी भर्तियां

जम्मू-कश्मीर पुलिस सेवा भर्ती नियम 2024 (JKPS Recruitment Rules 2024) में संशोधन कर नए नियम अधिसूचित किए गए हैं। नए नियमों के अनुसार राजपत्रित कैडर के अधिकारियों की भर्ती सीधी नियुक्ति और पदोन्नति दोनों माध्यमों से होगी। जम्मू-कश्मीर पुलिस में आयुक्त के दो और निदेशक के छह पद रहेंगे। इस सुधार से पुलिस बल को मजबूत करने के लिए अधिक संरचित और पारदर्शी प्रक्रिया मिलेगी।

By naveen sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha Updated: Sat, 12 Oct 2024 08:38 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर पुलिस सेवा भर्ती के नए नियम अधिसूचित हो गए हैं। फाइल फोटो

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। JKPS Recruitment Rules 2024: जम्मू-कश्मीर पुलिस सेवा भर्ती की तैयार कर रहे युवाओं के लिए जरूरी खबर है। जम्मू-कश्मीर प्रदेश प्रशासन ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर पुलिस (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2024 में संशोधन कर नए नियम अधिसूचित किए हैं।

नए नियमों के मुताबिक राजपत्रित कैडर के अधिकारियों की भर्ती, सीधी नियुक्ति और पदोन्नति दोनों माध्यमों से होगी। सीधी भर्ती का प्रबंधन जम्मू और कश्मीर लोक सेवा आयोग करेगा, तो वहीं जबकि पदोन्नति के जरिए भर्ती का जिम्मा डीपीसी को दिया गया है। नए नियमों जम्मू-कश्मीर की पुलिस बल को मजबूत करने के उद्देश्य से संशोधन किया गया है। आइए जानते हैं जम्मू-कश्मीर पुलिस सेवा भर्ती नियम 2024 में और क्या-क्या कहता है।

जम्मू-कश्मीर पुलिस में अब दो आयुक्त

इसके अलावा जम्मू-कश्मीर पुलिस में आयुक्त के दो और निदेशक के छह पद रहेंगे। जम्मू-कश्मीर पुलिस (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2024 (Jammu and Kashmir Police Service Recruitment Rules 2024) में बदलाव के बाद शामिल नए नियमों को एसओ-500 के तहत जारी सरकारी अधिसूचना के तहत अधिसूचित कर प्रभावी बनाया गया है।

जम्मू कश्मीर गृह विभाग द्वारा इस संदर्भ में जारी अधिसूचना में कहा गया है कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का लाभ उठाते हुए जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के निर्देश के तहत भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है।

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जेकेपीएससी करेगा सीधी भर्ती

नए दिशा निर्देशों का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर पुलिस राजपत्रित सेवा के भीतर विभिन्न संवर्गों में अधिकारियों की भर्ती और पदोन्नति को विनियमित करना है। नए नियमों के अनुसार, भर्ती सीधी नियुक्ति और पदोन्नति दोनों के माध्यम से की जाएगी। सीधी भर्ती का प्रबंधन जम्मू और कश्मीर लोक सेवा आयोग (जेकेपीएससी) द्वारा किया जाएगा, जबकि पदोन्नति के जरिए भर्ती का जिम्मा पदोन्नति समिति (डीपीसी) का रहेगा।

सेवा के तहत नए वर्गीकृत संवर्गों में सामान्य, दूरसंचार, मंत्रिस्तरीय, आशुलिपि, फोटोग्राफी, पुलिस परिवहन कार्यशाला और शस्त्र/गोला-बारूद शामिल हैं। विभाग के भीतर पदोन्नति और नियुक्तियों की निगरानी के लिए मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक जैसे वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में दो चयन समितियां स्थापित की गई हैं।

जम्मू-कश्मीर पुलिस बल को मजबूत करेगा नया नियम

यह सुधार जम्मू और कश्मीर पुलिस (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2002 (JKPS Recruitment Rules 2024) की जगह लेंगे। यह सुधार और नियम जम्मू कश्मीर में पुलिस बल को मजबूत करने के लिए अधिक संरचित और पारदर्शी प्रक्रिया प्रदान करते हैं। नए नियम अब आधिकारिक रूप से लागू हैं और सरकार की अधिसूचना के अनुसार लागू किए जाएंगे।

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