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जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बीच मीरवाइज उमर फारूक ने फिर दायर की नजरबंदी के खिलाफ याचिका

Jammu Kashmir News मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने अपनी कथित नजरबंदी को चुनौती देते हुए अदालत में याचिका दायर की है। उनका कहना है कि उन्हें बिना किसी औपचारिक आदेश के एक महीने से घर में नजरबंद रखा गया है। इससे पहले भी उन्होंने अपनी नजरबंदी के खिलाफ याचिका दायर की थी जिस पर नवंबर 2024 में सुनवाई होनी है।

By naveen sharma Edited By: Gurpreet Cheema Updated: Wed, 02 Oct 2024 06:15 PM (IST)
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मीरवाइज उमर फारूक ने अदालत में दायर की याचिका
राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। ऑल पार्टी हुर्रियत कान्फ्रेंस के उदारवादी गुट के चेयरमैन मीरवाईज उमर फारूक ने अपनी कथित नजरबंदी को चुनौती देते हुए उसके खिलाफ बुधवार को अदालत में याचिका दायर की है। याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।

हुर्रियत कान्फ्रेंस के अनुसार, मीरवाईज मौलवी उमर फारूक को बीते एक माह से कथित तौर पर उनके घर में नजरबंद रखा गया है। उन्हें कहीं आने जाने नहीं दिया जाता जबकि प्रदेश प्रशासन दावा करता है कि वह कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं।

जब वह कहीं जाने का प्रयास करते हैं तो सुरक्षा एजेंसियां सुरक्षा कारणों का हवाला देकर उन्हें घर से बाहर नहीं आने देती। उन्हें अवैध तरीके से घर में नजरबंद किया गया है।

मीरवाइज उमर फारूक ने अपने अवैध नजरबंदी को चुनौती देते हुए अदालत में आज याचिका दायर की है। इसमें बताया गया है कि उन्हें बिना किसी औपचारिक आदेश के घर में नजरबंद किया गया है। उन्होंने पहले भी अपनी नजरबंदी के खिलाफ याचिका दायर कर रखी है।

जिस पर अदालत में नवंबर 2024 में सुनवाई होनी है। इसके बावजूद प्रशासन उन्हें नजरबंद रखे हुए हैं, उन्हें अपनी सामाजिक व धार्मिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए भी कहीं आने जाने नहीं दिया जा रहा है। मजबूर होकर, उन्हें एक और याचिका दायर करनी पड़ी है। इस याचिका पर चार अक्टूबर 2024 शुक्रवार को सुनवाई होगी।

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