Srinagar: जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, भड़काऊ भाषण देने का है आरोप
Srinagar News जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। यह वारंट एक धर्म विशेष के प्रति उनकी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के संदर्भ में दायर मामले में जारी किया गया है। आरोपित पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए 295ए और 505 के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप है। अदालत ने आरोपित के खिलाफ दो फरवरी 2022 को प्रक्रिया शुरु की थी।
By Jagran NewsEdited By: Himani SharmaUpdated: Thu, 27 Jul 2023 02:22 PM (IST)
श्रीनगर, राज्य ब्यूरो। एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। यह वारंट एक धर्म विशेष के प्रति उनकी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के संदर्भ में दायर मामले में जारी किया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार, द्वितीय अतिरिक्त मुंसिफ, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एहतजाज अहमद ने दानिश हसन डार की याचिका का संज्ञान लेते हुए जितेंद्र नारायण उर्फ त्यागी की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है।
दानिश हसन डार ने किया था मुकदमा दर्ज
दानिश हसन डार की तरफ से अदालत में मामले की पैरवी कर रहे एडवोकेट आमीर मसूदी ने अदालत को बताया कि बार-बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद आरोपित अदालत में पेश नहीं हो रहा है। उन्होंने अदालत को बताया कि अदालत में 15 दिसंबर 2021 को शिकायत रखी गई थी और आज तक आरोपित को पेश नहीं किया गया है।संबधित मामले में अभी तक हुई कार्रवाई के रिकॉर्ड से पता चलता है कि अदालत ने आरोपित के खिलाफ दो फरवरी 2022 को प्रक्रिया शुरु की थी।
दंडनीय अपराध करने का है आरोप
आरोपित पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए, 295ए और 505 के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप है। एडवोकेट आमीर मसूदी ने बताया कि अदालत ने सभी तथ्यों का संज्ञान लेते हुए संबधित क्षेत्र के एसएसपी को जहां त्यागी रहता है, उसको गिरफ्तार कर अगली सुनवाई के समय अदालत में पेश करने को कहा है।अदालत ने त्यागी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है जिसे निर्धारित माध्यम से अमल में लाने और एसएसपी श्रीनगर के इस संदर्भ में सभी आवश्यक मदद करने को कहा कहा है।
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