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Lok Sabha Election 2024: श्रीनगर के मतदान केंद्र नो स्‍मोकिंग जोन घोषित, जिले में निषेधाज्ञा लागू; इन चीजों पर लगा बैन

Lok Sabha Election 2024 श्रीनगर में 13 मई को वोटिंग होने जा रही है। इसको देखते हुए प्रशासन ने जिले के मतदान केंद्रों को नो स्‍मोकिंग जोन घोषित कर दिया है। जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। कोई भी व्यक्ति मतदान केंद्रों के रूप में निर्दिष्ट क्षेत्र में धूम्रपान नहीं करेगा और उल्लंघनकर्ताओं पर सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद-2003 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

By Himani Sharma Edited By: Himani Sharma Updated: Sun, 12 May 2024 11:43 AM (IST)
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श्रीनगर के मतदान केंद्र नो स्‍मोकिंग जोन घोषित (फाइल फोटो)
राज्य ब्यूरो, जम्मू। Srinagar Lok Sabha Election 2024: श्रीनगर के जिला मजिस्ट्रेट ने जिले के सभी मतदान केंद्रों को धूम्रपान निषेध क्षेत्र घोषित कर दिया। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार श्रीनगर के आठ विधानसभा क्षेत्रों अर्थात हजरतबल, खानयार, हब्बाकदल, लालचौक, चनापोरा, जादीबल, ईदगाह और सेंट्रल शाल्टेंग के सभी 929 मतदान केंद्रों को नो स्मोकिंग जोन (No Smoking Zone) घोषित किया गया है।

सिगरेट जलाई तो होगी कार्रवाई

इसमें यह भी लिखा है कि कोई भी व्यक्ति मतदान केंद्रों के रूप में निर्दिष्ट क्षेत्र में धूम्रपान नहीं करेगा और उल्लंघनकर्ताओं पर सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद-2003 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश तब आए हैं जब जिले में 13 मई सोमवार को लोकसभा चुनाव-2024 के लिए मतदान होना है।

13 मई को ड्राई डे

वहीं जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर डा. बिलाल मोहिउददीन भट ने एक अलग आदेश में निर्वाचन क्षेत्र में निर्धारित मतदान के मद्देनजर 11 मई 2024 को शाम छह बजे से 13 मई 2024 को शाम छह बजे तक श्रीनगर में ड्राई डे घोषित किया है। आदेश में कहा गया है उक्त अवधि के दौरान सभी शराब की दुकानें, बार, भोजनालय आदि बंद रहेंगे और होटल, क्लब और अन्य प्रतिष्ठानों में भी शराब नहीं परोसी जाएगी।

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धारा 144 के तहत लगा प्रतिबंध

एक अन्य आदेश में श्रीनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी प्रक्रिया के सुचारू संचालन की सुविधा के लिए जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर पूरे जिले में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर के कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार जिले में 11 मई को शाम 6 बजे से 13 मई सोमवार को शाम 6 बजे तक धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाया गया है।

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आदेश में आगे कहा गया है कि आईपीसी की धारा 144 के अनुसार गैरकानूनी सभा पर प्रतिबंध होगा और किसी भी कानून और व्यवस्था की समस्या को रोकने के लिए किसी भी जुलूस या रैली को प्रतिबंधित किया जाएगा और कोई भी व्यक्ति किसी भी जनता को इकट्ठा नहीं करेगा।

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