JK Panchayat Election: राज्य चुनाव आयोग ही कराएगा शहरी निकाय व पंचायत चुनाव, अगले माह दोनों का कार्यकाल हो रहा समाप्त
JK Panchayat Election जम्मू कश्मीर में प्रदेश चुनाव आयोग ही अब पंचायत और शहरी निकाय चुनाव कराएगा। इसके लिए प्रदेश-प्रशासन नगर निगम और जम्मू कश्मीर नगर पालिका अधिनियम के तहत आवश्यक संशोधन करने जा रहा है। शहरी निकाय का कार्यकाल नवंबर और पंचायतों का दिसंबर में खत्म हो रहा है। वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने नगर निकाय और पंचायत चुनाव प्रदेश चुनाव आयोग से कराने की मांग की है।
By Monu Kumar JhaEdited By: Monu Kumar JhaUpdated: Tue, 24 Oct 2023 01:34 PM (IST)
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। Jammu Kashmir: जम्मू कश्मीर में प्रदेश चुनाव आयोग ही अब पंचायत और शहरी निकाय चुनाव कराएगा। इसके लिए प्रदेश-प्रशासन नगर निगम और जम्मू कश्मीर नगर पालिका अधिनियम (Jammu Kashmir Municipality Act) के तहत आवश्यक संशोधन करने जा रहा है। कारण मतदाताओं की संख्या व क्षेत्र को लेकर काफी विसंगितयां हैं। कई जगह मतदाताओं की संख्या ढाई हजार तो कुछ में 14 हजार से अधिक है।
ऐसे में चुनाव से पूर्व सभी निकायों और पंचायत हल्कों में परिसीमीन प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। शहरी निकाय का कार्यकाल नवंबर और पंचायतों का दिसंबर में खत्म हो रहा है। वहीं कांग्रेस (Congress) समेत विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने नगर निकाय और पंचायत चुनाव प्रदेश चुनाव आयोग से कराने की मांग की।
जब समान संविधान तो पंचायत चुनाव के लिए अलग संस्थाएं क्यों-विपक्ष
साथ ही कहा कि केंद्र सरकार अगर यह दावा करती है कि जम्मू कश्मीर में देश के अन्य भागों के समान संविधान और कानून लागू है तो पंचायत व नगर निकाय चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर में अलग-अलग संस्थाएं क्यों हैं? जम्मू कश्मीर ही देश में एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पंचायत और शहरी निकाय चुनाव कराने के लिए दो अलग-अलग संस्थाए हैं।
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प्रदेश चुनाव आयोग की निगरानी में होते हैं पंचायत चुनाव
पंचायत चुनाव प्रदेश चुनाव आयोग की निगरानी में होते हैं। नगर निगमों और नगर पालिका समेत सभी निकायों के चुनाव मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निगरानी में होते हैं। देश के अन्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायत और नगर निकाय चुनाव प्रदेश चुनाव आयोग ही कराती है।
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