CAA protest: एक साथ 3000 लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा, धनबाद के वासेपुर में विवादित नारे लगाए
CAA protest सीओ के लिखित आवेदन पर अधीनस्थ अधिकारियों से विचार विमर्श कर डीएसपी मुकेश कुमार ने इस मुकदमे में आइपीसी की धाराएं लगवाईं। सात लोगों को नामजद किया गया है।
By MritunjayEdited By: Updated: Wed, 08 Jan 2020 11:55 AM (IST)
धनबाद, जेएनएन। CAA protest फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' के लिए देशभर में चर्चिच झारखंड के धनबाद के वासेपुर ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA)-2019 के विरोध में बगैर अनुमति मंगलवार को धनबाद शहर में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। इस दाैरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ काफी आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई। जुलूस में विवादित नारे लगाए गए, साथ ही आपत्तिजनक स्लोगन लिखी तख्तियां भी हाथ में लेकर प्रदर्शनकारी चल रहे थे।
प्रदर्शन के दाैरान शहर में घंटों अराजक स्थिति बनी रही। इसे प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए करीब तीन हजार लोगों पर राजद्रोह की धारा में मुकदमा दर्ज कराया है। धनबाद एसडीएम राजमहेश्वरम के आदेश पर अंचलाधिकारी प्रशांत कुमार लायक ने धनबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी। सीओ के लिखित आवेदन पर अधीनस्थ अधिकारियों से विचार विमर्श कर डीएसपी (लॉ एंड ऑर्डर) मुकेश कुमार ने इस मुकदमे में आइपीसी की धाराएं लगवाईं। सात लोगों को नामजद किया गया है। आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 124-ए भी लगायी गई है। इस धारा के तहत राजद्रोह को परिभाषित किया गया है।
दिन में जैसे-तैसे जुलूस खत्म कराने के बाद प्रशासन ने वीडियो फुटेज और फोटो के जरिए इसका नेतृत्व करने वालों और उद्वेलित करने वाले नारे लिखे प्लेकार्ड लिए लोगों की पहचान की। देर रात तक पुलिस ने फुटेज खंगालने के बाद हाजी आरिफ जमीर, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद सैफ सज्जाद, अली अकबर, मोहम्मद नौशाद, मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद मौलाना गुलाम नवी की पहचान सुनिश्चित की।
ये धाराएं लगीं
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।- 143 : गैरकानूनी जनसमूह का सदस्य होना, छह माह कारावास या आर्थिक दंड या दोनों
- 148 : घातक हथियार लेकर उपद्रव करना जमानती धारा है। तीन वर्ष कारावास या आर्थिक दंड या दोनों
- 149 : गैरकानूनी जनसमूह में किसी सदस्य द्वारा किए गए अपराध में उस जनसमूह का हर सदस्य दोषी, जमानत व अदालती कार्यवाही की जाती है
- 186 : लोक सेवक के कार्य निर्वहन में बाधा डालना, जमानती धारा, अधिकतम तीन माह जेल या 500 रुपये आर्थिक दंड या दोनों
- 188 : लोक सेवक के आदेश की अवेहलना, एक माह की कैद या 200 रुपये आर्थिक दंड या दोनों
- 290 : लोक बाधा उत्पन्न करना, जमानती धारा है। 200 रुपये तक आर्थिक दंड
- 291 : लोक सेवक के आदेश की अवहेलना कर सार्वजनिक माहौल खराब करना, जमानती धारा, छह माह की सजा व जुर्माना
- 336 : दूसरे का जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा पहुंचाना, जमानती धारा, तीन माह कारावास, जुर्माना या दोनों
- 153 ए : धर्म, भाषा नस्ल आदि के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश, गैरजमानती धारा, तीन साल की कैद जुर्माना या दोनों
- 124 (ए) : अपने लिखित या मौखिक शब्द या चिह्न या किसी और तरीके से नफरत फैलाना, सरकार विरोधी सामग्री लिखना या बोलना या राष्ट्रीय चिह्न के साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करना, तीन साल से उम्र कैद तक सजा संभव