BH Number Registration: झारखंड में भी 'बीएच' से शुरू होगा वाहनों का नंबर, इसी महीने से स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन!
झारखंड में भी वाहनों का नंबर अब बीएच से शुरू होगा। इसी महीने से वाहनों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो सकता है। परिवहन विभाग द्वारा इस सीरीज की गाड़ियों का नंबर जल्द ही जारी किया जाएगा। झारखंड परिवहन विभाग ने सॉफ्टवेयर पर बीएच नंबर का ट्रायल भी कर लिया है। लाइव ट्रायल के दौरान देखा गया कि कहां-कहां समस्या आ रही है।
शशिभूषण, धनबाद। लंबे समय से इंतजार कर रहे झारखंड के उन लोगों के लिए बड़ी खबर है जो गाड़ियां खरीदने जा रहे हैं। अब वे भी भारत श्रृंखला (BH Number Series Plate) में शामिल हो जाएंगे। सबकुछ ठीक रहा तो इसी माह से भारत श्रृंखला में वाहनों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा।
बीएच सीरीज नंबर काफी चर्चा में है, जिसे केंद्र सरकार 2022 में लाई थी और अब झारखंड सरकार भी इसे लागू करने जा रही है। यह एक खास तरह की नंबर प्लेट है, जो आपको पूरे भारत में गाड़ी चलाने की अनुमति देती है और अगर आप किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट होते हैं तो अपनी गाड़ी का दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा।
केवल यही नहीं, इस सीरीज नंबर की गाड़ी जिसके पास होगी, उसे दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परिवहन विभाग द्वारा इस सीरीज की गाड़ियों का नंबर जल्द ही जारी किया जाएगा। गुरुवार को सॉफ्टवेयर में इसका लाइव ट्रायल भी किया गया। लाइव ट्रायल के दौरान देखा गया कि कहां-कहां समस्या आ रही है।
नंबर प्लेट भी अलग
भारत सीरीज की गाड़ी जिसके पास होगी, अगर उसका ट्रांसफर किसी दूसरे राज्य में होता है तो वहां गाड़ी के दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे किसी भी राज्य में जाएं उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। नंबर प्लेट की शुरुआत बीएच से होगी। इसके बाद रजिस्ट्रेशन साल के अंतिम दो अंक होंगे और फिर आगे का नंबर होगा। नंबर प्लेट काले और सफेद रंग का होगा। सफेद बैकग्राउंड पर काले रंग से नंबर अंकित होगा।
वर्तमान में यह है नियम
वर्तमान नियमों के मुताबिक, किसी भी राज्य में अधिकतम 12 महीने तक दूसरे राज्य की गाड़ी रखने की मंजूरी है। आप एक निश्चित अवधि के लिए दूसरे राज्य में बिना रजिस्ट्रेशन कराए गाड़ी रख सकते हैं। 12 महीने की तय अवधि खत्म होने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, लेकिन बीएच सीरीज के बाद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी।यह देना होगा टैक्स
इस नंबर का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कार मालिक को दो विकल्प मिलेंगे। इनमें दो साल या दो के गुना में रोड टैक्स का भुगतान करना होगा। 10 लाख रुपये तक की कार के लिए आठ प्रतिशत रोड टैक्स लगेगा। वहीं, 10 से 20 लाख रुपये वाली गाड़ी के लिए 10 प्रतिशत रोड टैक्स होगा। 20 लाख रुपये से ज्यादा कीमत वाली गाड़ी पर 12 प्रतिशत रोड टैक्स लगेगा। डीजल वाहनों के लिए दो प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देना होगा और इलेक्ट्रिक वाहनों पर दो प्रतिशत कम टैक्स लगाया जाएगा।
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