Jharkhand News: होम गार्ड जवानों को मिल गई एक और अच्छी खबर, वेतन को लेकर हाई कोर्ट ने हेमंत सरकार को दिया नया आदेश
झारखंड में होम गार्ड जवानों की सैलरी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि होम गार्ड जवानों की बढ़ी हुई सैलरी 25 अगस्त से आएगी। इस संबंध में झारखंड हाई कोर्ट का आदेश आया है। बता दें कि इससे पहले 10 अगस्त को सीएम हेमंत सोरेन ने होम गार्ड को पुलिसकर्मियों के समकक्ष वेतन देने का निर्देश दिया था।
जागरण संवाददाता, धनबाद। Jharkhand Home Guard राज्य भर के होमगार्ड जवानों के लिए एक और खुशखबरी है। इन्हें बढ़े हुए वेतन का लाभ 25 अगस्त 2017 से ही मिलेगा।
इस मामले पर शुक्रवार को झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High Court) ने आदेश जारी कर दिया है। न्यायाधीश एसएन पाठक के कोर्ट में अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।होमगार्ड जवानों की ओर से बहस सर्वोच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता केएल जनजानिया, अभय कांत मिश्रा, झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता डीके चक्रवर्ती और अशोक सिंह ने किया।
यह आदेश दिया गया कि होमगार्ड जवानों को पुलिस कर्मियों के समकक्ष समान कार्य का समान वेतन का लाभ झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा जारी आदेश की तारीख 25 अगस्त 2017 से ही देना है।इधर 10 अगस्त को मुख्यमंत्री के द्वारा होमगार्ड जवानों को पुलिस कर्मियों के समकक्ष समान कार्य का समान वेतन देने का आदेश जारी किया गया था।
कोर्ट ने दिया ये भी आदेश
न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब से कोर्ट ने आदेश दिया है, उसी तारीख से होमगार्ड जवानों को पुलिस कर्मियों के समकक्ष सममान कार्य का समान वेतन का लाभ देना है। न्यायाधीश के द्वारा झारखंड सरकार को चार सप्ताह के अंदर इस का पालन करने का आदेश दिया है।
कोर्ट में हो रही सुनवाई के दौरान झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राजीव कुमार तिवारी कमलेश कुमार एवं संतोष शर्मा उपस्थित थे।प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी ने बताया कि 2017 से ही होमगार्ड जवानों को उच्च न्यायालय के द्वारा पुलिस के समक्ष समान कार्य का समान वेतन का लाभ देने का आदेश दिया गया था।यह भी पढ़ें-अल-कायदा सरगना के करीबी डॉक्टर से पूछताछ, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की कार्रवाई
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