Move to Jagran APP

Gangs of Wasseypur: धनबाद से जाने से पहले फहीम बोला- 40 साल से मिल रही है ऐसी धमकी, पर कुछ नहीं होने वाला

छोटी बेटी जन्‍नत खानम की शादी में शामिल होने के बाद फहीम खान को पुलिस टीम मंगलवार को दोपहर करीब 145 बजे अपने साथ लेकर धनबाद से होटवार जेल रवाना हो गई। पैरोल की अवधि समाप्त होने से पूर्व फहीम को वापस जेल भेज दिया जाएगा।

By Deepak Kumar PandeyEdited By: Updated: Wed, 11 May 2022 02:20 PM (IST)
Hero Image
फहीम ने कहा- कानून ने बड़े-बड़े सूरमाओं का घमंड चूर किया है, उसका भी करेगा।
जागरण संवाददाता, धनबाद: छोटी बेटी जन्‍नत खानम की शादी में शामिल होने के बाद फहीम खान को पुलिस टीम मंगलवार को दोपहर करीब 1:45 बजे अपने साथ लेकर धनबाद से होटवार जेल रवाना हो गई। पैरोल की अवधि समाप्त होने से पूर्व फहीम को वापस जेल भेज दिया जाएगा। रांगाटांड़ स्थित रेलवे ऑफिसर्स क्लब में आयोजित बेटी के विवाह समारोह में शामिल होने के बाद धनबाद से रवाना होते समय फहीम खान ने पुलिस वालों के प्रति आभार जताया। उसने कहा कि वह सभी पुलिसवालों के प्रति एहसानमंद है, जिन्होंने उसकी बेटी की शादी में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आने दी।

नहीं लिया प्रिंस का नाम, पर कहा- उसे पुलिस देखेगी: गौरतलब है कि फहीम के भांजे प्रिंस खान ने ही उसे शादी समारोह में ही मारने की धमकी दी थी। प्रिंस खान बार-बार वीडियो जारी कर फहीम के पूरे परिवार को नई-नई धमकियां देता रहता है, लेकिन फहीम ने उसे तवज्जो नहीं दिया और बिना प्रिंस खान का नाम लिए उसने कहा कि 40 साल से उसे ऐसी धमकी मिल रही है, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। उसने कहा कि अब जो होना है, वह पुलिस देखेगी और गांव के लोग देखेंगे। फहीम ने कहा कि प्रिंस खान की हर धमकी का जवाब पुलिस के पास है और पुलिस ही उसे माकूल जवाब देगी। कानून ने बड़े-बड़े सूरमाओं का घमंड चूर किया है, उसका भी करेगा। फहीम खान के अलावा धनबाद पुलिस को भी चुनौती दिए जाने के सवाल पर उसने कहा कि उससे पहले भी कई लोगों ने चुनौती दी थी, लेकिन क्या अंजाम हुआ; यह सभी जानते हैं।

बाप की विदाई के साथ ही रुख्‍सत हो गई जन्‍नत: इधर फहीम को लेकर पुलिस होटवार जेल के लिए निकली और उधर बेटी जन्‍नत खानम भी अपने शौहर सय्यद मोहम्मद समीर के साथ अपनी ससुराल के लिए रवाना हो गई। पूरे समारोह में फहीम के घर वालों ने भी पुलिस का पूरा सहयोग किया। सामूहिक प्रयास से शादी धूमधाम से संपन्‍न हो गई। गौरतलब है कि फहीम के पैरोल पर आने और प्रिंस खान की लगातार धमकियों की वजह से पुलिस को वासेपुर में टकराव और गैंगवार की आशंका थी, लेकिन शादी के साथ ही पुलिस की चिंता भी दूर हो गई। इधर वासेपुर में तैनात किए गए पुलिस पदाधिकारी व जवानों को भी विरमित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। फहीम को साथ लेकर आई टीम का नेतृत्‍व एसआइ एन. प्रसाद कर रहे थे।

फहीम ने जताई अपनी पत्‍नी से मिलने की ख्‍वाहिश: होटवार रवानगी से पूर्व फहीम खान ने अपनी पत्‍नी रिजवाना परवीन से मुलाकात करने की इच्छा जाहिर की थी। इस पर पुलिस ने फहीम की पत्‍नी को रांगाटांड़ स्थित रेलवे क्लब ही बुला लिया। वहीं एक कमरे में दोनों की कुछ देर तक बातचीत हुई। इसके बाद पुलिस फहीम को लेकर होटवार के लिए रवाना हो गई।

पूरी रात एक पैर पर खड़े रहे पुलिसवाले, फहीम को नहीं मिली घर जाने की इजाजत: शादी फहीम की बेटी की थी, लेकिन पूरी रात एक पैर पर पुलिसवाले खड़े रहे। किसी ने ना कुछ खाया, ना ही पलकें तक झपकाईं। पुलिसवालों का कहना था कि ड्यूटी पूरी कर लें, अब तो उसके बाद ही चैन की सांस लेंगे। फहीम खान की पुत्री जन्‍नत खानम की जब तक शादी हुई, घर-परिवार के साथ-साथ पुलिसकर्मी भी चौकस रहे। वहीं फहीम खान को भी इस पूरे पैरोल अवधि में एक सेकेंड के लिए भी वासेपुर के कमर मखदुमी रोड स्थित उसके घर जाने की इजाजत नहीं मिली।

हाईकोर्ट के आदेश पर बाहर निकला है फहीम: मालूम हो कि वासेपुर का डॉन कहलाने वाला फहीम खान पिछले 13 साल से सागिर हत्याकांड में सलाखों के पीछे कैद है। उसने अपने बेटे-बेटी की शादी के लिए सरकार से पैरोल मांगी थी, लेकिन इजाजत नहीं मिलने पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने बेटे की शादी में शामिल होने की इजाजत तो नहीं दी, लेकिन बेटी जन्‍नत खानम की शादी से पहले पैरोल मंजूर कर ली। 10 मई की रात जन्‍नत की शादी हुई और 11 को वह रुख्‍सत हो गई। गुरुवार 5 मई को झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने फहीम की याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश पारित किया‌ था।

सय्यद समीर संग हुआ जन्‍नत का निकाह: फहीम खान की छोटी बेटी जन्‍नत खानम की शादी वासेपुर में ही रहने वाले सय्यद मोहम्मद समीर के साथ हुई। पेशे से समीर इंजीनियर है। निकाह की सारी रस्म रात 9:30 बजे रेलवे ऑफिसर्स क्लब में हुई। केवल फहीम के नजदीकी रिश्तेदार ही निकाह मे शामिल हुए।

दो माह की मांगी थी पैरोल: मालूम हो कि फहीम ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 2 महीने की पैरोल मांगी थी, लेकिन अदालत ने 2 दिनों की पैरोल मंजूर की। इसके पूर्व 13 अप्रैल 2022 को फहीम की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आर. मुखोपाध्याय और जस्टिस राजेश शंकर की बेंच में सुनवाई हुई थी।सुनवाई के बाद दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई सिंगल बेंच में करने का निर्देश दिया था। पुलिस की ओर से इसका पुरजोर विरोध करते हुए कहा गया था कि फहीम के बाहर निकलने पर उसकी जान को खतरा है। विधि व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। मालूम हो कि फहीम पूर्व में जमशेदपुर के घाघीडीह जेल में बंद था, लेकिन 2 माह पूर्व ही उसे रांची के होटवार जेल में शिफ्ट किया गया है। सागिर हत्याकांड में उसे उम्रकैद की सजा हो चुकी है।

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।