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ITR Filing Last Date: रात 12 बजे तक निपटा लें यह जरूरी काम, चूके तो जुर्माने के साथ सजा का भी झमेला

ITR Filing Last Date आइटीओ हेडक्वार्टर आरके गर्ग ने बताया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आइटीआर फाइल करने की तिथि 31 मार्च तक निर्धारित कर रखी है। आयकरदाता वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 का रिटर्न आज रात 12 बजे तक दाखिल कर सकेंगे।

By MritunjayEdited By: Updated: Thu, 31 Mar 2022 09:11 PM (IST)
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आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा ( प्रतीकात्मक फोटो)।
जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद में पांच लाख से अधिक आयरदाता हैं। इनमें से बड़े आयकरदाता कोलकाता में रिटर्न दाखिल करते हैं। इसके बावजूद बड़ी संख्या धनबाद में ही अपना रिटर्न फाइल करते हैं। वैसे तो काफी संख्या में करदाता अपना रिटर्न दाखिल कर चुके होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए आज रात 12 बजे तक का ही समय है। इसके बाद आयकर विभाग जुर्माना वसूल करेगा। बड़े मामलों में सजा भी हो सकती है। धनबाद में पांच लाख से अधिक आयरदाता हैं। आयकर विभाग धनबाद प्रक्षेत्र के अंतर्गत आठ जिले धनबाद, देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज और गोड्डा आते हैं।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की डेडलाइन

आइटीओ हेडक्वार्टर आरके गर्ग ने बताया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आइटीआर फाइल करने की तिथि 31 मार्च तक निर्धारित कर रखी है। आयकरदाता वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 का रिटर्न आज रात 12 बजे तक दाखिल कर सकेंगे। दोनों वित्तीय वर्षों के लिए पहले 31 जुलाई 2021 तिथि निर्धारित थी। कोविड की वजह से इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया। इसके बाद 15 फरवरी 2022 और फिर 15 मार्च 2022 तक तिथि बढ़ाई गई थी। अब 31 मार्च यानी आज के बाद तिथि नहीं बढ़ेगी। निर्धारित तिथि तक रिटर्न फाइल न करने पर जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा, इसके साथ-साथ जेल भी हो सकती है। बड़े मामलों में निर्धारित तिथि से पहले रिटर्न फाइल नहीं किया तो कम से कम तीन वर्ष और अधिकतम सात वर्ष तक की जेल हो सकती है। यदि आयकरदाता ने टैक्स जमा नहीं किया तो विभाग की ओर से बकाया टैक्स और ब्याज के साथ ही देनदारी पर 50 से 200 फीसदी का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ऐसे डिफाल्टर करदाताओं के खिलाफ मुकदमा भी चल सकता है।

10 हजार से ज्यादा देनदारी पर चलेगा मुकदमा

आइटीओ हेडक्वार्टर गर्ग के अनुसार आयकर विभाग के नियमों के अनुसार आइटीआर भरने में फेल होने वाले सभी आयकरदाताओं पर मुकदमा नहीं चलता। जब टैक्स की देनदारी 10 हजार रुपये से अधिक होती है, तभी मुकदमा चलाया जाता है। इस नियम के अनुसार यदि टैक्सेबल इनकम पांच लाख रुपये से अधिक है तो करदाता को पांच हजार रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है। टैक्सेबल इनकम पांच लाख से कम है तो एक हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

ऐसे दाखिल करें रिटर्न

  •  www.incometax.gov.in पर लागइन करें।
  • यहां ई-फाइल-इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल-इनकम टैक्स रिटर्न पर जाएं।
  • अब असेसमेंट ईयर, फाइलिंग टाइप और स्टेटस चुनें और प्रोसिड पर क्लिक करें।
  • अब आइटीआर सेलेक्ट कर इसे फाइल करने के कारण को सेलेक्ट करें।
  • जरूरी जानकारियां भरकर अगर पेमेंट बनता है तो उसका भुगतान करें।
  • अब प्रिव्यू पर क्लिक कर रिटर्न सब्मिट करें।
  • अब इसके बाद, वेरिफिकेशन के लिए प्रोसिड पर क्लिक करें। इसके बाद अब वेरिफिकेशन मोड पर क्लिक करें।
  • इसके बाद, ईवीसी/ओटीपी भरकर आइटीआर को ई-वेरिफाई करें और आइटीआर-वी की सिग्नेचर्ड कापी वेरिफिकेशन के लिए सी पीसी भेजें।
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