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Jharkhand Crime: दरवाजा तोड़कर घर में घुसा... बाइक पर ले गया और बंधक बनाकर जबरन किया नाबालिग से दुष्कर्म, अब कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

नाबालिक से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ उसपर जुर्माना भी लगाया गया है। प्राथमिकी के मुताबिक 12 अप्रैल 2023 की अहले सुबह आरोपित कुछ अन्य लोगों के साथ पीड़िता के घर में दरवाजा तोड़कर घुस गया और उसे जबरन बाइक पर बिठाकर ले गया। एक सप्ताह तक उसे अपने कब्जे में रखा।

By Jagran News Edited By: Mukul KumarUpdated: Sun, 07 Jan 2024 12:20 PM (IST)
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प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

जागरण संवाददाता, धनबाद। नाबालिग से दुष्कर्म करने के एक मामले में शनिवार को अदालत ने फैसला सुनाया। धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने बरवाअड्डा जयनगर निवासी संजय रजक उर्फ भुट्टा रजक को 20 वर्ष कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।

प्राथमिकी पीड़िता के मां के शिकायत पर की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक 12 अप्रैल 2023 की अहले सुबह आरोपित कुछ अन्य लोगों के साथ पीड़िता के घर में दरवाजा तोड़कर घुस गया और उसे जबरन बाइक पर बिठाकर ले गया। एक सप्ताह तक उसे अपने कब्जे में रखा।

पीड़िता ने आरोप लगाया था कि इस दौरान संजय ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया। अनुसंधान के बाद पुलिस ने 29 जून 23 को आरोपित के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था सुनवाई के दौरान अभियोजन ने आठ गवाहों का परीक्षण कराया था।

नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपित दोषी करार

नाबालिग से दुराचार करने के आरोपित जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के जियलगोड़ा 16 नंबर निवासी आरिफ अंसारी को अदालत ने शनिवार को दोषी करार दिया है। पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत उसे आठ जनवरी को सजा सुनाएगी।

अभियुक्त के खिलाफ पीड़िता ने जोड़ापोखर थाना में 19 अक्टूबर 2019 को प्राथमिकी कराई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि अभियुक्त पिछले चार वर्षों से शादी का प्रलोभन देकर पीड़िता के साथ यौन शोषण कर रहा था।

इसी बीच उसने दूसरी लड़की से शादी भी कर ली और पीड़िता को शादी का आश्वासन देता रहा। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ 28 जनवरी 2020 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष द्वारा सात गवाहों की गवाही कराई गई थी।

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