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वीजा और ज्वाइनिंग लेटर सही, पर एक जगह फंसा मामला; सऊदी जाने से पहले दिल्ली में 21 युवकों के साथ हो गया 'खेला'

धनबाद के कुमारधुबी में विदेशों में नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। 52 युवकों को वीजा ज्वाइनिंग लेटर और हवाई टिकट देकर दिल्ली भेजा गया। लेकिन दिल्ली पहुंचने पर पता चला कि फ्लाइट टिकट फर्जी है। अबुलेस अंसारी नाम के व्यक्ति ने 35 हजार से लेकर 1 लाख 10 हजार रुपये तक की वसूली की है। पीड़ितों ने कुमारधुबी ओपी में शिकायत दर्ज कराई है।

By Dharmendra SharmaEdited By: Mukul Kumar Updated: Tue, 10 Sep 2024 01:57 PM (IST)
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कुमारधुबी ओपी के बाहर युवकों के साथ मुखिया पति मो. मुस्तकीम

संवाद सूत्र, कुमारधुबी। विदेशों में नौकरी के नाम पर किए गए फर्जीवाड़ा मामले में 21 अन्य युवक सोमवार को कुमारधुबी ओपी पहुंचे और ओपी प्रभारी को आपबीती सुनाई।

ये सभी युवक सऊदी अरब जाने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। वहां पहुंचने पर जब फ्लाइट का टिकट चेक किया तो देखा कि उसमें दूसरे पैसेंजर का नाम अंकित है।

उसके बाद उनलोगों को समझ आया कि वे लोग फर्जीवाड़ा का शिकार हुए हैं। सभी युवक दिल्ली में सऊदी अरब के एंबेसी सहित अन्य स्थानों पर गए, लेकिन बात नहीं बन पाने की स्थिति में सभी लौटकर कुमारधुबी पहुंचे। दिल्ली से लौटे युवकों ने बताया कि उनका पासपोर्ट सही है।

ज्वाइनिंग लेटर व वीजा भी सही है, लेकिन फ्लाइट की टिकट ही फर्जी बनाकर दे दिया गया। फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद 31 युवकों ने लिखित रूप से शिकायत की थी। सोमवार को 21 युवकों द्वारा शिकायत किए जाने के बाद अब यह संख्या बढ़कर 52 पहुंच गई है।

फर्जीवाड़ा करने वाला अबुलेस अंसारी ने 35 हजार रुपये से लेकर एक लाख 10 हजार रुपये तक की वसूली कर चुका है। कुमारधुबी प्रभारी पंकज कुमार को सारी जानकारी दी गई।

दो सगे भाइयों को मारपीट में एक-एक साल कारावास

गिरिडीह में मारपीट के आरोप में दो सगे भाइयों को दोषी पाया गया। न्यायिक दंडाधिकारी मेहबूब आलम की अदालत ने दोनों को गत शुक्रवार को दोषी करार देते हुए मारपीट के एक मामले में एक-एक साल कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने नगर थाना क्षेत्र के बरमसिया निवासी अरबिंद वर्णवाल और मुकेश वर्णवाल को मारपीट में एक साल कारावास और एक हजार जुर्माना का आदेश दिया। वहीं न्यायालय ने घर में घुसकर अपराध करने में एक साल कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है।

दोनों ही धाराओं में जुर्माना की राशि का भुगतान नहीं करने पर दोषियों को एक-एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पडेगी। यह मामला नगर थाना क्षेत्र के बरमसिया का है। इस मामले की सूचक बरमसिया निवासी मीरा सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

प्राथमिकी में घर में घुसकर मारपीट करने समेत अन्य आरोप लगाए गए थे। अदालत ने दोनों दोषियों को दंडित करने के बाद ऊपरी अदालत में अपील के लिए एक माह का समय देते हुए दोनों को जमानत दी है।