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Lok Sabha Election 2024 : धनबाद लोकसभा सीट के लिए आज से नामांकन शुरू, प्रशासन चौकस; किया गया मॉक ड्रिल

Lok Sabha Election 2024 धनबाद लोकसभा सीट पर आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे पहले समाहरणालय का मॉक ड्रिल किया गया। डमी कैंडिडेट के रूप में नामांकन की प्रक्रिया भी कराई गई। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रत्याशी के नाम निर्देशन पत्र हेतु एक प्रस्तावक होना चाहिए जबकि निर्दलीय प्रत्याशी के लिए 10 प्रस्तावक होने चाहिए।

By Ashish Ambastha Edited By: Arijita Sen Updated: Mon, 29 Apr 2024 10:27 AM (IST)
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धनबाद लोकसभा सीट के लिए आज से नामांकन, प्रशासन चौकस
जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद लोकसभा सीट के लिए सोमवार (29 अप्रैल) को अधिसूचना जारी हो गई। 11 बजे से पर्चा खरीदने से लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा के निर्देशानुसार समाहरणालय में माॅक ड्रिल किया गया।

इस दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक एचपी जनार्दनन मौजूद थे। माॅक ड्रिल के दौरान सौ मीटर की परिधि से लेकर नामांकन दाखिल तक की सभी गतिविधियों का सुचारू अभ्यास किया गया। डमी कैंडिडेट के रूप में नामांकन की प्रक्रिया भी कराया गया।

निर्दलीय प्रत्याशी के लिए 10 प्रस्तावक जरूरी

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रत्याशी के नाम निर्देशन पत्र हेतु एक प्रस्तावक होना चाहिए, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी के लिए 10 प्रस्तावक होने चाहिए। आरओ कक्ष में केवल पांच लोग ही प्रवेश कर सकेंगे।

एक प्रत्याशी अधिकतम चार नामांकन पत्र कर सकेंगे दाखिल

सामान्य के लिए 25 हजार रुपये जमानत राशि चुनाव लड़ने के लिए सामान्य जाति के प्रत्याशियों को 25 हजार रुपये जमानत राशि तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए 12 हजार 500 रुपये निर्धारित की गई है। एक प्रत्याशी अधिकतम चार नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे लेकिन जमानत राशि प्रथम नामांकन पत्र के साथ ही जमा करनी होगी।

इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने ड्यूटी पर तैनात सभी मजिस्ट्रेट एवं पुलिस फोर्स को ब्रीफ करते हुए कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। ड्राप गेट पर अनुमंडल पदाधिकारी एवं धनबाद अंचलाधिकारी मजिस्ट्रेट पुलिस फोर्स के साथ तैनात रहेंगे।

नामांकन के दौरान उम्मीदवारों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में समर्थकों के आने पर रोक रहेगी। प्रत्याशी को लेकर कुल केवल पांच लोग ही अंदर जा सकेंगे। आरओ कक्ष के बाहर तोपचांची अंचलाधिकारी एवं एग्यारकुण्ड बीडीओ मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात रहेंगे।

आदर्श आचार संहिता को लेकर कई आवश्यक दिशा-निर्देश

साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन, अस्थाई शौचालय, पीने का पानी, बैठने की व्यवस्था, सीसीटीवी, बिजली, साफ-सफाई, पार्किंग, बैरिकेटिंग,यातायात की समुचित व्यवस्था समेत आदर्श आचार संहिता को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

भीड़ को नियंत्रित करने एवं यातायात की होगी समुचित व्यवस्था

वरीय पुलिस अधीक्षक ने अभ्यर्थियों के साथ आने वाली भीड़ को नियंत्रित करने एवं यातायात की समुचित व्यवस्था के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में आदेश दिया है।

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