'बात मानो मालामाल बना दूंगा...' BJP विधायक पर पार्टी की महिला नेत्री ने लगाया था दुष्कर्म का आरोप, अब कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो दुष्कर्म के प्रयास के मामले में बाइज्जत बरी करार दिए गए हैं। धनबाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में यह फैसला सुनाया है। मामला नवंबर 2015 का है। पीड़िता ने बयान में कहा था कि हिंदुस्तान जिंक के टुंडू गेस्ट हाउस में बुलाकर उसके साथ विधायक ने जबरन गलत काम किया था। बात मानने पर मालामाल कर देने का दिया था प्रलोभन।
जागरण संवाददाता, धनबाद। भाजपा की पूर्व महिला नेत्री के साथ दुष्कर्म की कोशिश के मामले में मंगलवार को बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो (Dhulu Mahato) को धनबाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन आरोप को साबित नहीं कर सका। विधायक ढुलू की ओर से अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी, एसएन मुखर्जी एवं एनके सबिता ने बहस की।
पीड़िता ने 2020 को कराया था बयान दर्ज
विदित हो कि 164 के बयान में अपने आरोपों की पुष्टि करने वाली पीड़िता बाद में अदालत में अपने बयान से मुकर गई थी।
महिला नेत्री ने लगाया था दुष्कर्म का आरोप
जिला भाजपा की एक पूर्व महिला नेता ने विधायक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। हाई कोर्ट के आदेश पर विधायक के खिलाफ पुलिस ने चार अक्टूबर 2019 को प्राथमिकी की थी। बाद में पीड़िता की धारा 164 के तहत 15 फरवरी 2020 को बयान दर्ज कराया था।
गेस्ट हाऊस में बुलाकर की थी जबरदस्ती: पीड़िता
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