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Neeraj Singh Murder Case: नीरज हत्याकांड के आराेप‍ित संजय सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका...

पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड के आरोपित संजय सिंह को अदालत से बड़ा झटका लगा है। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने संजय सिंह की याचिका खारिज कर दी है। अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

By Atul SinghEdited By: Updated: Wed, 29 Jun 2022 07:53 PM (IST)
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पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड के आरोपित संजय सिंह को अदालत से बड़ा झटका लगा है।
व‍िध‍ि‍ संवाददाता, धनबाद : पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड के आरोपित संजय सिंह को अदालत से बड़ा झटका लगा है। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने संजय सिंह की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। संजय की ओर से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने पक्ष रखा था। संजय सिंह ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत द्वारा पारित दो मई के आदेश को क्रिमिनल मिस पिटिशन दायर कर उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। संजय सिंह ने अभियुक्तों से पूछे जाने वाले प्रश्नों की पूरी सूची उपलब्ध कराने की याचना की थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था और प्रश्नों की सूची सौंपने से इन्कार किया था। इसे संजय सिंह ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

अमन व अभिनव सिंह पर नहीं हो सका आरोप गठन

धनबाद : गोविंदपुर ऊपर बाजार स्थित सिटी फ्यूल्स पेट्रोल पंप में गोलीबारी करने के आरोप में जेल में बंद अमन सिंह व उसके सहयोगी अभिनव सिंह को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत में पेश किया गया। तकनीकी वजहों से दोनों के विरुद्ध बुधवार को आरोप का गठन नहीं किया जा सका। अदालत ने आरोप गठन के लिए 13 जुलाई की तारीख निर्धारित की है। गोविंदपुर ऊपर बाजार स्थित सिटी फ्यूल्स पेट्रोल पंप में तीन दिसंबर 2020 की देर शाम बाइक सवार तीन अपराधी पहुंचे थे और फायरिंग कर चलते बने थे।

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