मोबाइल में दिखेगा ड्राइविंग लाइसेंस, डिजिटल कॉपी होगी मान्य
इलेक्ट्रानिक रूप में डिजिलॉकर या एमपरिवहन प्लेटफॉर्म के जरिये पेश किए जाने वाले ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी या दूसरे दस्तावेजों को स्वीकार करें।
By mritunjayEdited By: Updated: Sun, 25 Nov 2018 01:01 PM (IST)
धनबाद, जेएनएन।अब से ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण स्मार्ट कार्ड की ओरिजनल कॉपी साथ लेकर चलने जरूरत नहीं है। आप अपने फोन में डिजिलॉकर के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी या गाड़ी के दूसरे दस्तावेज दिखा सकते हैं।
केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने इस संबंध में गजट जारी कर कहा है कि वे इलेक्ट्रानिक रूप में डिजिलॉकर या एमपरिवहन प्लेटफॉर्म के जरिये पेश किए जाने वाले ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी या दूसरे दस्तावेजों को स्वीकार करें। देशभर में इनकी डिजिटल कॉपी मान्य होगी और यह पूरी तरह वैधानिक होगी और आपको कोई जुर्माना नहीं देना होगा। वहीं एमपरिवहन एप या ई चालान एप पर वाहन पंजीकरण विवरण के साथ अगर वाहनों के बीमा का विवरण मिलता है तो वाहन चालक को अलग से बीमा सर्टिफिकेट लेकर चलने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया है कि अब वाहन चालकों की गलती पर ईचालान प्रणाली के जरिए उनके दस्तावेजों इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी जब्त किया जा सकता है, जिसकी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस में दिखाई देगी।
डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म/एम परिवहन एप पर दिखा सकते हैं डॉक्यूमेंटः डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म और एमपरिवहन मोबाइल एप में किसी भी नागरिक का ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी या किसी अन्य तरह का सर्टिफिकेट निकालने की सुविधा है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत डिजिलॉकर या एमपरिवहन में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड न केवल मूल दस्तावेजों के सामन है बल्कि लीगल रूप से मान्य भी होगा।
इंश्योरेंस को किया जाएगा डाटाबेस पर अपडेटः मोटर वाहन कानून, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रावधानों के तहत मालिक या ड्राइवर को प्राधिकरण की मांग पर लाइसेंस और आरसी जैसे दस्तावेज पेश करने होंगे। केंद्र द्वारा जारी गजट में यह भी कहा गया है कि नए वाहनों के इंश्योरेंस और व्हीकल के इंश्योरेंस का रिन्यूएल भी बीमा सूचना बोर्ड (आईआईबी) द्वारा व्हीकल डाटाबेस पर रोजाना के आधार पर डाला जाता है। यह मंत्रालय के एमपरिवहन-ईचालान एप पर दिखता है।
केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से इस संबंध में गजट जारी कर दिया गया है। वहीं मुख्यालय से भी इस संबंध में आदेश मिला है। अब ड्राइविंग लाइसेंस व आरसी स्मार्ट कार्ड को मोबाइल के जरिए भी दिखाया जा सकता है जो पूरी तरह मान्य होगा।
-पंकज साव, जिला परिवहन अधिकारी
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