सरकारी कर्मियों को लगा बड़ा झटका! अब नहीं ले पाएंगे पेंशन योजना का लाभ, आ गया सख्त निर्देश
दुमका में उपायुक्त आंजनेयुलु दोड्डे ने सोमवार को बीडीओ और सभी सीओ के साथ वीडियो संवाद के माध्यम मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित बैठक की। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि 50 साल से अधिक आयु की महिला व अनुसूचित जाति-जनजाति के पुरुषों को पेंशन योजना से लाभान्वित करने का निर्णय सरकार ने लिया है। 20 फरवरी से तीन दिवसीय कैंप लगाकर सभी पंचायतों से आवेदन प्राप्त करें।
जागरण संवाददाता, दुमका। दुमका में उपायुक्त आंजनेयुलु दोड्डे ने सोमवार को बीडीओ व सभी सीओ के साथ वीडियो संवाद के माध्यम से मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित बैठक की। इसमें बताया गया कि सरकारी सेवा से निवृत्त महिला व पुरुष को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
उपायुक्त ने कहा कि 50 साल से अधिक आयु की महिला व अनुसूचित जाति-जनजाति के पुरुषों को पेंशन योजना से लाभान्वित करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। 20 फरवरी से तीन दिवसीय कैंप लगाकर सभी पंचायतों से आवेदन प्राप्त करें।
सभी शिविर में कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रतिनियुक्ति की जाए ताकि मौके पर ही आवेदनों की ऑनलाइन एंट्री किया जा सके। आवेदन लेने के बाद पावती रशीद निश्चित रूप से दें ताकि भविष्य में उनके आवेदन की ट्रैकिंग की जा सके।
उपायुक्त आंजनेयुलु दोड्डे ने क्या कुछ कहा
उपायुक्त ने कहा कि पंचायत स्तर पर प्राप्त आवेदनों का सत्यापन मुखिया एवं पंचायत सचिव द्वारा किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में राजस्व कर्मचारी एवं पूर्व वार्ड पार्षद आवेदन का सत्यापन करेंगे। प्रखंड के वरीय पदाधिकारी अपनी प्रखंड की पंचायतों का निरीक्षण करेंगे। वैसे लाभुक जिनका बैंक खाता नहीं है, उनका बीडीओ खाता खुलवाएं।
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति के पुरुषों का अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो बनाने के लिए आवेदन पंचायत स्तर पर लगे कैंप के माध्यम से किया जाए। वैसी महिला जिनके पति या फिर वैसी पति जिनकी को सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त होने का बाद पेंशन मिल रही है, वे इस योजना में शामिल नहीं होंगे।
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को अबुआ आवास योजना के लाभुकों का शत प्रतिशत निबंधन करने का निदेश दिया है।