Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

जिले में आज से 48 घंटे के लिए लगी निषेधाज्ञा

गिरिडीह जिला प्रशासन ने रविवार की सुबह छह बजे से मंगलवार की सुबह छह बजे तक कुल 48

By JagranEdited By: Updated: Sat, 27 Mar 2021 07:30 PM (IST)
Hero Image
जिले में आज से 48 घंटे के लिए लगी निषेधाज्ञा

गिरिडीह : जिला प्रशासन ने रविवार की सुबह छह बजे से मंगलवार की सुबह छह बजे तक कुल 48 घंटे के लिए जिलेभर में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इस दौरान एक जगह पर पांच या पांच से अधिक लोग जमा नहीं रहेंगे। साथ ही डीजी व तेज संगीत बजाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इस आदेश का उल्लंघन करनेवालों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। यह जानकारी उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने शनिवार की देर शाम को दी है। उन्होंने बताया कि जिले के चारों अनुमंडल पदाधिकारी ने यह आदेश जारी कर दिया है।

प्रशासन के इस आदेश के बाद अब होली एवं शब-ए-बरात के मौके पर लोग सामूहिक रूप से कोई आयोजन नहीं कर सकेंगे।

इसके पूर्व उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने संयुक्त आदेश जारी किया है, जिसमें स्वास्थ्य, अग्निशमन, पुलिस आदि विभागों को अलर्ट करते हुए पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त सभी अनुमंडल पदाधिकारी, एसडीपीओ, सभी थाना प्रभारी, पुलिस निरीक्षक, बीडीओ एवं सीओ को निर्देश दिया है कि इस वर्ष होली 28-29 मार्च को मनाई जाएगी। 28 मार्च की रात्रि में होलिका दहन तथा 29 मार्च को होली खेली जाएगी। होली के मौके पर दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों व पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। स्वास्थ्य व अग्निशमन विभाग को 24 घंटे आपातकालीन सेवा के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। प्रतिनियुक्त अधिकारियों को होली की अगली सुबह तक पूरी चौकसी बरतने का निर्देश दिया है। इधर शांतिपूर्वक होली हो, इसको लेकर जिला मुख्यालय से लेकर सभी प्रखंडों में शनिवार की शाम फ्लैग मार्च किया गया।

उन्होंने होली के दौरान दूसरे के सामान को जबरन उठाने, उसे होलिका में डालने की प्रवृत्ति के प्रति आगाह करते हुए सभी पुलिस पदाधिकारियों को सचेत किया है। स्वास्थ्य विभाग को आपातकालीन सेवा के लिए चिकित्सक व उपकरण तैयार रखने का निर्देश दिया है। अग्निशमन विभाग को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने की बात कही है। साथ ही, होली के मौके पर 24 घंटे नियंत्रण कक्ष को चालू रखने का निर्देश दिया गया है।

नहीं होगा होली मिलन समारोह :

अश्लील अथवा सांप्रदायिक भावना भड़काने वाले गीतों, भाषण तथा ऐसी सामग्रियों के प्रसारण व प्रकाशन को प्रतिबंधित किया गया है। कहा है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी मर्जी के बिना रंग, गुलाल, कीचड़ एवं पानी डालने की अनुमति नहीं होगी। कब्रिस्तान, ईमामबाड़ा व मस्जिद की चहारदीवारी पर रंग, अबीर, गुलाल, कीचड़ का प्रयोग प्रतिबंधित किया गया है। सोशल मीडिया में भ्रामक एवं सांप्रदायिक टीका-टिप्पणी से संबंधित खबरों को पोस्ट एवं शेयर करने पर भी प्रतिबंध रहेगा।

संयुक्त आदेश में कहा गया है कि सभी थाना प्रभारी अपने-अपने स्तर से सभी संवेदनशील स्थानों पर चौकीदार व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करेंगे।

होली एवं शब-ए-बरात के अवसर पर जिला स्तर एवं अनुमंडल स्तर पर नियंत्रण कक्ष का गठन किया गया है।

उपायुक्त ने होली में विशेष सतर्कता एवं सावधानी बरतने का निर्देश सभी एसडीओ, एसडीपीओ, थाना प्रभारी, पुलिस निरीक्षक, बीडीओ एवं सीओ को दिया है। कहा है कि होली के दौरान शांति व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए बरतें और निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।