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नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपित को 25 वर्ष सश्रम कारावास

विशेष न्यायाधीश पोक्सो सह जिला जज तृतीय जर्नादन सिंह के न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपित को 25 वर्ष की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Updated: Thu, 10 Feb 2022 07:18 PM (IST)
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नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपित को 25 वर्ष सश्रम कारावास

संवाद सहयोगी, गोड्डा : विशेष न्यायाधीश पोक्सो सह जिला जज तृतीय जर्नादन सिंह के न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपित महागामा थाना क्षेत्र के कमरगामा निवासी मोहम्मद तैयब को पोक्सो अधिनियम की धारा 4(2) के तहत 25 वर्ष सश्रम कारावास सहित एक लाख रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर दो वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। इसके अलावा पीड़िता को आर्थिक सहायता मुहैया कराने को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया।

महागामा थाना में 26 अप्रैल 20 को दर्ज प्राथमिकी में थाना क्षेत्र की नजारा खातून ने कहा है कि 25 अप्रैल 20 को खाना खाकर मेरी पुत्री दादी के साथ कमरे में सोई थी। 11 बजे रात में बगलगीर मो. तैय्यब आया और मेरी बेटी को अपने घर ले गया। इसके बाद दीया बुझाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद थाना में वाद दायर किया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से 12 गवाहों का न्यायालय के समक्ष परीक्षण कराया गया। उभय पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत न्यायालय ने आरोप को सही करार देते हुए 25 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।