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पीड़ित परिवार को मिलेगी हरसंभव सहायता

संवाद सहयोगी, कटकमसांडी : भूखजनित बीमारी व ठंड से इंद्रदेव माली की हुई मौत की तफ्तीश को सुप्रीम कोर्

By Edited By: Updated: Thu, 15 Dec 2016 10:46 PM (IST)

संवाद सहयोगी, कटकमसांडी : भूखजनित बीमारी व ठंड से इंद्रदेव माली की हुई मौत की तफ्तीश को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित आयोग के राज्य सलाहकार बलराम विशेषज्ञों की टीम के साथ गुरुवार को प्रखंड के बरगड्डा पंचायत अन्तर्गत सारूगारू कलां गांव पहुंचे। उन्होंने मृतक के परिजनों से सारे मामले की जानकारी ली। इस दौरान मृतक की पत्नी सरिता देवी से पूछताछ कर मामले से अवगत हुए।

सरिता ने बताया कि घर में एक दाना अनाज नहीं था और ठंड से बचने के लिए गर्म कपडे़ भी नहीं थे। पीडीएस दुकान से दो माह से अनाज भी नहीं मिला था। हमारा पूरा परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। राज्य सलाहकार बलराम ने उसे सरकार की ओर से मिलने वाली हर सुविधा दिलाए जाने का आश्वासन दिया। इसके बाद सलाहकार ने गांव मे संचालित विद्यालय का निरीक्षण किया और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने का निर्देश दिया। कहा कि बेहद जरूरतमंद व्यक्तियों को भी भोजन उपलब्ध कराना अपना दायित्व समझें। उन्होने आंगनबाड़ी केंद्रों में भी व्याप्त त्रुटियों को दूर करने के लिए सीडीपीओ को निर्देश दिया। बाद में आयुक्त के सलाहकार बलराम ने प्रखंड कार्यालय में अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक कर विभिन्न योजनाओं की अद्यतन जानकारी प्राप्त की और विकास योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए आवश्यक निर्देश दिया। सलाहकार के साथ आई टीम में अनन्या कुमारी, रूपा कुमारी, अशरफी नाज के अलावा रामलाल प्रसाद, डीएसओ भोगेंद्र ठाकुर व डीआरडीए की एपीओ अनुजा राणा शामिल थीं। इसके बाद सलाहकार बलराम ने पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण में उन्होंने पाया कि इंद्रदेव माली भुखमरी में जी रहा था और उसी दौरान उसकी मौत भी हुई है। मगर भूख से मरने की यह परिभाषा नहीं है। भुखमरी का मतलब होता है लंबे समय से पर्याप्त व पोषणयुक्त भोजन न मिलना, जिससे लोग कुपोषण का शिकार हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। उन्होने बताया कि पीड़ित परिवार बेहद गरीब है। उन्हें सरकारी सहायता शीघ्र ही मुहैय्या कराई जाएगी। उन्होंने एक सप्ताह के अंदर पूरे गांव का डाटा बेस तैयार करने का निर्देश दिया। बताया कि महिला समूहों को आवंटित पीडीएस दुकानों से अनाज वितरण की शिकायतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर या तो लाइसेंस रद किया जाएगा या फिर पीडीएस संचालकों पर एफआइआर दर्ज की जाएगी। उन्होंने बताया कि मृतक के परिजन को 15 दिनों के भीतर पारिवारिक लाभ, शिक्षा, रोजगार व विधवा पेंशन उपलब्ध कराया जाएगा।

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