माशूका संग पति ने की पत्नी की हत्या, शव पर तेजाब डाल दफनाया, अब दानों जेल में बिताएंगे अपनी पूरी जिंदगी
कुंती देवी की शादी हजारीबाग के मुकेश कुमार उर्फ राकेश कुमार के साथ हुई थी लेकिन राकेश का बबीता देवी नामक एक महिला के साथ नाजायज संबंध था। दोनों ने कुंती को अपने रास्ते से हटा दिया। पहले उसकी हत्या की फिर तेजाब से उसके शव को जलाया। इसके बाद इसे दफनाया। कुंती देवी के पिता ने शक के आधार पर दामाद के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
संवाद सहयोगी, हजारीबाग। वर्ष 2022 में कोर्रा थाने में दर्ज कुंती देवी हत्याकांड में मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश केएम प्रसाद ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा पाने वालों में पति मुकेश कुमार उर्फ राकेश कुमार और उसकी प्रेमिका बबीता देवी शामिल हैं।
दोषियों पर कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
कोर्ट ने मुकेश कुमार को भारतीय दंड विधान की धारा 302 एवं 120 के तहत आजीवन कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी।
वहीं, प्रेमिका बबीता देवी को आइपीसी की धारा 120 के तहत आजीवन कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है।
नाजायज रिश्ते के लिए पत्नी की हत्या
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आखिरकार पीड़िता को मिला न्याय
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