गैंगेस्टर अखिलेश की बेल निरस्त कराने में जुटी पुलिस
पुलिस अधिकारी पर फायरिंग मामले में जिला पुलिस ने गैंगेस्टर अखिलेश सिंह की जमानत निरस्त कराने के लिए झारखंड उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल की है।
By Edited By: Updated: Fri, 10 Aug 2018 03:43 PM (IST)
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। सिदगोड़ा में पुलिस अधिकारी पर फायरिंग मामले में जिला पुलिस ने गैंगेस्टर अखिलेश सिंह की जमानत निरस्त कराने के लिए झारखंड उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल की है। बताया गया कि जमशेदपुर के एसएसपी अनूप बिरथरे ने जमानत निरस्त कराने के लिए स्टेट काउंसिल को विभागीय पत्र लिखा है। इसी के बाद हाईकोर्ट में अर्जी डाली गई है। पुलिस इससे पहले जेलर हत्याकांड में भी अखिलेश की जमानत निरस्त करा चुकी है।
20 जून, 2002 को सिदगोड़ा में पुलिस अधिकारी अरविंद कुमार और अरविंद सिंह पर फायरिंग हुई थी। अखिलेश सिंह समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। एसएसपी ने बताया कि पुलिस ने अपना पक्ष रख दिया है।इससे पहले स्टेट काउंसिल की ओर से जेलर उमाशंकर हत्याकांड में अखिलेश सिंह की अपील बेल को निरस्त कराने को झारखंड उच्च न्यायालय में अर्जी दी गई थी। न्यायालय में स्टेट काउंसिल के एपी पंकज कुमार ने बताया था अखिलेश सिंह ने न्यायालय की शर्तों का उल्लघंन किया। इस कारण अपील बेल को निरस्त किया जाए। बहस के बाद न्यायालय ने अपील बेल को 2017 निरस्त कर दिया था। उस समय अखिलेश सिंह ट्रांसपोर्टर उपेंद्र सिंह और अमित राय की हत्या में फरार चल रहा था। मालूम हो कि जेलर उमाशंकर पांडेय की हत्या में अखिलेश सिंह को तीन जनवरी 2006 को जिला व सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
दुमका जेल में बंद गैंगस्टर अखिलेश सिंह पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। संपत्ति की जहां प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रही है। वहीं जाली दस्तावेज के सहारे चल-अचल संपत्ति अर्जित करने के मामले में जबलपुर और देहरादून में उसके खिलाफ धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है।
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