कंपनी के शेयर में प्रॉफिट के हैं हकदार तो कर लें ये उपाय नहीं तो कट जाएगा टीडीएस, जानें कब तक भर सकेंगे फॉर्म
शेयर लाभांश से 5000 रुपये से अधिक हो रही है आय तो लगेगा 10 प्रतिशत टीडीएस और अगर टैक्स स्लैब से नीचे है आय तो कटौती न कराने के लिए भरना होगा 15 जी वरीय नागरिकों भरें15 एच।फार्म भरने की अंतिम तारीख 16 जून है।
By Jagran NewsEdited By: Arijita SenUpdated: Tue, 16 May 2023 12:19 PM (IST)
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। यदि आपके पास किसी कंपनी का शेयर है तो सूचीबद्ध सभी कंपनियां बीते वित्तीय वर्ष के आंकड़ों के आधार पर अपने शेयरधारकों को लाभांश देती है। यह लाभांश कंपनी के होने वाले एजीएम के बाद दिया जाता है जो जून से अगस्त माह के बीच होता है।
टीडीएस रिफंड के लिए आवेदन की अंतिम तारीख
केंद्रीय वित्तीय मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत यदि कंपनी से मिलने वाला लाभांश 5000 रुपये से अधिक है तो आपका 10 प्रतिशत टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (टीडीएस) कट जाएगा। जिन शेयरधारकों की आय वार्षिक टैक्स स्लैब से नीचे हैं उन्हें 15जी और जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन्हें 15एच फार्म भरना होगा। आवेदन की अंतिम तारीख 16 जून है।
कटौती से बचने के लिए जल्द भर दें टीडीएस
टाटा स्टील ने पिछले दिनों अपने सभी शेयरधारकों को इस संबंध में ई-मेल भेजा है, जिसमें उन्हें टीडीएस के रूप में होने वाली कटौती के बारे में जानकारी दी है।इसमें व्यक्तिगत, वरिष्ठ नागरिक, अप्रवासी भारतीय, इंश्योरेंस कंपनी, म्युच्युल फंड, अल्टरनेटिव इंवेस्टमेंट फंड (एआइएफ), न्यू पेंशन सिस्टम (एनपीएस) ट्रस्ट व अन्य गैर व्यक्तिगत शेयरधारक सभी को टीडीएस कटौती से बचने के लिए जानकारी दी गई है।
हालांकि, यह नियम टाटा स्टील सहित सभी कंपनियों के लिए प्रभावी होगा इसलिए हमारी सभी शेयरधारकों को सलाह है कि वे भी टीडीएस बचाने के लिए अपने श्रेणी के अनुसार टीडीएस भर दें।
क्या होता है टीडीएस
कई तरह के स्त्रोत से होने वाली कंपनी के इनकम पर लगाये जाने वाले टैक्स को टीडीएस कहा जाता है, जो टैक्स चोरी को रोकने में मदद करता है। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार, टीडीएस कटौती से संबधित नीति व नियमों का प्रबंधन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर द्वारा किया जाता है। टीडीएस पर काटे गए टैक्स भारतीय राजस्व सेवा विभाग का हिस्सा है।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।टीडीएस के लिए टैक्स कटौती की दरें
कमाई व खर्च का स्त्रोत : सीमा रेखा--टीडीएस की दर- वेतन आय: इनकम स्लैब के अनुसार- 10 प्रतिशत
- ईपीएफ को समय से पहले निकालना : 50 हजार तक- 10 प्रतिशत (पैन कार्ड नहीं होने पर 20 प्रतिशत)
- सिक्योरिटी व ब्याज: 10,000 रुपये ---10 प्रतिशत
- डिबेंचर व ब्याज: 5,000 रुपये---10 प्रतिशत
- डिविडेंट आय पर: लागू नहीं---10 प्रतिशत
- बैंक जमा खाते पर ब्याज, लोन का ब्याज, पोस्ट आफिस में जमा राशि पर ब्याज आदि बैंकिग, बैकिंग संस्थानों, पोस्ट आफिस से निकाली गई राशि के लिए 10 हजार व अन्य के लिए 5,000 रुपये---10 प्रतिशत
- लाटरी, खेल, प्रतियोगिता में जितने वाली इनामी राशि:10,000---30 प्रतिशत