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हाई कोर्ट के आदेश का नहीं दिख रहा असर, ठाकुरबाड़ी मंदिर में निर्माण जारी; कीमती जमीन पर कब्जा करने का प्रयास

Thakurbari Temple झारखंड हाई कोर्ट के आदेश का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। साकची के ठाकुरबाड़ी रोड स्थित ठाकुरबाड़ी मंदिर परिसर में निर्माण कार्य जारी है। में याचिका देने वाले विजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि अब वे हाई कोर्ट में अदालत की अवमानना की याचिका दाखिल करेंगे। हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक प्रशासन को निर्माण कार्य पर रोक लगाना चाहिए था।

By Birendra Kumar OJha Edited By: Aysha SheikhUpdated: Sat, 23 Dec 2023 05:48 PM (IST)
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हाई कोर्ट के आदेश का नहीं दिख रहा असर, ठाकुरबाड़ी मंदिर में निर्माण जारी; जमीन पर कब्जा करने का प्रयास
जासं, जमशेदपुर। साकची के ठाकुरबाड़ी रोड स्थित ठाकुरबाड़ी मंदिर परिसर को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था, उसका कोई असर नहीं दिख रहा है। मंदिर परिसर में शुक्रवार को भी निर्माण कार्य जारी रहा। इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में याचिका देने वाले विजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि अब वे हाई कोर्ट में अदालत की अवमानना की याचिका दाखिल करेंगे।

निर्माण जारी रहने की शिकायत गुरुवार को अनुमंडल अधिकारी, धालभूम व जमशेदपुर अक्षेस के प्रशासक से की थी, जबकि शुक्रवार को उपायुक्त को स्मारपत्र दिया है।

हाई कोर्ट का आदेश

शर्मा ने बताया कि हाई कोर्ट ने 11 दिसंबर को सत्यनारायण ठाकुरबाड़ी ट्रस्ट के आय-व्यय और खातों को जब्त करने का आदेश जिला प्रशासन को दिया था। ट्रस्ट से संबंधित लोगों द्वारा मंदिर परिसर में किए गए अवैध छह मंजिला कामर्शियल कांप्लेक्स के बावजूद अभी भी निर्माण किया जा रहा है।

हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक, प्रशासन को निर्माण कार्य पर रोक लगाना चाहिए था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। शर्मा ने प्रशासन से आग्रह किया है कि तथाकथित ट्रस्ट से जुड़े भू-माफिया तत्वों पर त्वरित व कठोर कार्रवाई की जाए। निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए।

जमीन पर कब्जा करने का प्रयास

शर्मा ने बताया कि 14 मई 1976 को बिहार हिंदू धार्मिक न्यास परिषद की अपील पर पटना हाई कोर्ट ने ठाकुरबाड़ी मंदिर व इसकी संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति घोषित किया था। इसक बावजूद मंदिर की कीमती जमीन पर कब्जा करने का प्रयास जारी रहा। यही नहीं, मंदिर में दुकान-गोदाम आदि बना दिए गए हैं।

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