Indian Railway: चक्रधरपुर मंडल के रेलवे स्टेशनों के लिए नया नियम लागू, जानें से पहले जरूर पढ़ें, नहीं तो देना पड़ सकता है अतिरिक्त शुल्क
Indian Railway चक्रधरपुर मंडल के सहायक वाणिज्यिक प्रबंधक विनीत कुमार ने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि ड्रापिंग लाइन की नई व्यवस्था को तत्काल से प्रभावी कर दिया गया है। उक्त व्यवस्था मंडल के राउरकेला के अलावा रांची स्टेशन पर भी प्रभावी है।
By Madhukar KumarEdited By: Updated: Mon, 22 Aug 2022 04:51 PM (IST)
जमशेदपुर, जासं। यदि कोई शहरवासी अपने किसी परिचित या स्वजन को टाटानगर रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहे हैं तो यह उनके लिए काम की खबर है। क्योंकि अब स्टेशन के ड्रापिंग लाइन आपने पांच मिनट से अधिक समय लगाया तो आपको पार्किंग शुल्क लगेगा, वह भी छह घंटे के लिए।
चक्रधरपुर मंडल के सहायक वाणिज्यिक प्रबंधक विनीत कुमार ने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि ड्रापिंग लाइन की नई व्यवस्था को तत्काल से प्रभावी कर दिया गया है। उक्त व्यवस्था मंडल के राउरकेला के अलावा रांची स्टेशन पर भी प्रभावी है। विनीत का कहना है कि यह व्यवस्था इसलिए भी प्रभावी की गई है क्योंकि भीड-भाड़ के समय अधिकतर शहरवासी अपने दो या चार पहिया वाहन को ड्रापिंग लाइन पर खड़ी कर अपने स्वजन को प्लेटफार्म तक छोड़ने चले जाते हैं। इसके कारण ड्रापिंग लाइन पर अनावश्यक भीड़ लगती है और कई यात्रियों की ट्रेन तक छूट जाती है। नई व्यवस्था के तहत ड्रापिंग लाइन पर अनावश्यक रूप से गाड़ी खड़ी करने के लिए जागरूक करने को इसे प्रभावी किया जा रहा है।
ड्रापिंग लाइन में प्रवेश पर मिलेगा इलेक्ट्रिक पर्ची
प्रेस कांफ्रेंस में टाटानगर रेलवे के स्टेशन निदेशक रघुवंश कुमार ने बताया कि ड्रापिंग मंल प्रवेश करने पर पार्किंग संचालक के कर्मचारी द्वारा अंदर आने वाले वाहन चालकों को एक इलेक्ट्रिक स्लीप दिया जाएगा। जिसमें गाड़ी की संख्या, तारीख व समय इंगित रहेगा। शुरूआती दिनों में पांच से सात मिनट पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन इससे अधिक समय तक ड्रापिंग लाइन पर गाड़ी खड़ी करने पर छह घंटे का शुल्क वाहन मालिक को इसमें जीएसटी सहित कार के लिए 24 रुपये, टेम्पो के लिए 18, मोटर साइकिल के लिए 12 व साइकिल के लिए छह रुपये देना होगा। नई व्यवस्था को चक्रधरपुर मंडल कार्यालय द्वारा प्रभावी किया गया है।
शुल्क लेने पर करें शिकायत
टाटानगर रेल प्रबंधन का कहना है कि यदि किसी यात्री से तय समय से पहले पार्किंग संचालक द्वारा शुल्क लिया जाता है तो वे इसकी शिकायत स्टेशन निदेशक से लेकर मंडल के सीनियर डीसीएम से कर सकते हैं। साथ ही शिकायत पुस्तिका में अपने नाम, रसीद संख्या व मोबाइल नंबर के साथ लिखित शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं।
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