संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान कटकी की जमशेदपुर न्यायालय में शुक्रवार को पेशी होगी। बिष्टुपुर थाने में अब्दुल सामी अब्दुल रहमान कटकी मौलाना कलीमुद्दीन अब्दुल मसूद और नसीम समेत अन्य के विरुद्ध बिष्टुपुर थाना में आतंकवादी संगठन अलकायदा से जुड़ने संगठन का विस्तार करने जेहाद के लिए युवाओं को भड़काने और देशद्रोह की प्राथमिकी 25 जनवरी 2016 को दर्ज की गई थी। अब मामले को झारखंड एटीएस देख रही है।
By Anwesh AmbashthaEdited By: Mohammad SameerUpdated: Fri, 01 Sep 2023 05:00 AM (IST)
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर: अल-कायदा की शाखा अल-कायदा इन इंडियन सबकान्टिनेंट (एक्यूआइएस) के संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान कटकी की जमशेदपुर न्यायालय में शुक्रवार को पेशी होगी। दिल्ली पुलिस तिहाड़ जेल से लेकर जमशेदपुर पहुंचेगी।
गुरुवार को आरोपित और उसके साथी अब्दुल सामी के विरुद्ध गवाही होगी।
जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र धतकीडीह निवासी अब्दुल सामी को विगत 24 जून को प्रोडक्शन वारंट पर दिल्ली के तिहाड़ जेल से लाकर जमशेदपुर न्यायालय में पेश किया गया था। आरोपित घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद है।
दोनों के विरुद्ध जमशेदपुर न्यायालय में मामले की सुनवाई चल रही है। अब्दुल सामी को हरियाणा के मेवात से 18 जनवरी 2016 को दिल्ली की स्पेशल सेल गिरफ्तार किया था।
इससे पहले अब्दुल रहमान कटकी की गिरफ्तारी ओडिशा से की गई थी।
बिष्टुपुर थाने में अब्दुल सामी, अब्दुल रहमान कटकी, मौलाना कलीमुद्दीन, अब्दुल मसूद और नसीम समेत अन्य के विरुद्ध बिष्टुपुर थाना में आतंकवादी संगठन अलकायदा से जुड़ने, संगठन का विस्तार करने, जेहाद के लिए युवाओं को भड़काने और देशद्रोह की प्राथमिकी 25 जनवरी 2016 को दर्ज की गई थी।
अब मामले को झारखंड एटीएस देख रही है। जमशेदपुर के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय के न्यायालय में 13 फरवरी 2023 को अब्दुल मसूद पर केवल अवैध हथियार रखने के मामले में दोषी करार दिया था जबकि नसीम अख्तर उर्फ राजू को बरी करते हुए रिहाई के आदेश दिया। 23 फरवरी 2023 को अब्दुल मसूद को आठ साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा न्यायालय ने सुनाई थी।
मामले में उसे उसे झारखंड हाईकोर्ट से अपील बेल मिल गई। वह रिहा हो गया। मानगो निवासी मौलाना कलीमुद्दीन को एटीएस ने टाटानगर रेलवे स्टेशन से 16 सितंबर 2017 को गिरफ्तार किया था। वर्तमान में वह जमानत पर है। उसके विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है।
अब्दुल शामी और कटकी समेत पांच को पटियाला हाउस न्यायालय ने सुनाई थी सजा
देशभर में आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने और आतंकी समूह के लिए सदस्यों की भर्ती करने के लिए दिल्ली पटियाला हाउस की विशेष न्यायालय ने अलकायदा के चार आतंकियों को सात साल पांच माह सश्रम कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माना की सजा 14 फरवरी 2023 को सुनाई थी।
सजा पाने वालों में जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र धतकीडीह निवासी अब्दुल सामी, ओडिशा के कटक जिला के जगतपुर के मौलाना मो. अब्दुल रहमान कासमी समेत मो. आसिफ और जफर मसूद है।
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