Move to Jagran APP

झारखंड हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच करेगी टायो मामले की सुनवाई Jamshedpur News

jharkhand high court. टायो राेल्स मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच करेगी। बेंच में तीन न्यायाधीश शामिल किए जाएंगे।

By Rakesh RanjanEdited By: Updated: Tue, 30 Jul 2019 12:38 PM (IST)
झारखंड हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच करेगी टायो मामले की सुनवाई Jamshedpur News
जमशेदपुर, जासं।  टायो रोल्स मामले की सुनवाई अब झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा चयनित तीन सदस्यीय स्पेशल बेंच करेगी। सोमवार को बेंच नंबर 14 में न्यायाधीश राजेश कुमार ने मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के नियमावली 93 के तहत आग्रह के साथ मुख्य न्यायाधीश को केस स्थानांतरित कर दिया है ताकि वे विशेष बेंच बनाकर इस पर फैसला दें।

टायो रोल्स मामले में सुनवाई करते हुए बेंच ने कहा कि उक्त मामले में आने वाला आदेश पूरे देश में प्रभावी होगा इसलिए उन्होंने मामले को स्पेशल बेंच को हस्तांतरित कर दिया है। इस मामले की 12 जुलाई को हुई पिछली सुनवाई में भी हाइकोर्ट ने स्पेशल बेंच को सुनवाई करते हुए स्पेशल बेंच को सुनवाई करने की बात कहीं थी। टायो संघर्ष समिति के अधिवक्ता अखिलेश कुमार श्रीवास्तव का आरोप है कि टायो रोल्स प्रबंधन को देनदारी न देना पड़े इसलिए 26 अक्टूबर 2016 को झारखंड सरकार द्वारा फैक्ट्री बंद नहीं करने के आदेश की अवहेलना करते हुए कंपनी को बंद कर दिया है। 

17 अगस्त को कंपनी का पक्ष सुनेगी हाईकोर्ट

सोमवार को हाईकोर्ट में डब्ल्यूपीएल 6690/2016 डब्ल्यूपीएल 671/2018 और डब्ल्यूपीएल 927/2018 मामले में भी सुनवाई हुई। टायो संघर्ष समिति के अधिवक्ता अखिलेश कुमार श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट को तर्क दिया कि टाटा स्टील ही टायो रोल्स की प्रमोटर कंपनी है। कंपनी चाहती तो वे पिछले तीन वर्षों में अपना अधिवक्ता खड़ी कर सकती थी लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं किया। जबकि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) द्वारा प्रतिनियुक्त इन्सॉल्वेंसी रिज्यॉल्यूशन प्रोफेशनल (आइआरपी) बिना कमेटी ऑफ क्रेडिटर के अपना अधिवक्ता खड़ी की है जो असंवैधानिक है। लेकिन अखिलेश ने हाईकोर्ट से अपील की है कि कोर्ट उनका पक्ष सुने। वहीं, आइआरपी की ओर से खड़े अधिवक्ता ने पूरे मामले में अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा। इस पर हाईकोर्ट ने केस की अगली सुनवाई 17 अगस्त तय की है। वहीं, बेंच ने कहा कि टायो प्रबंधन को भेजे गए नोटिस का रिसिविंग मिल चुका है इसलिए अब वे पूरे मामले को सुनेंगे ताकि इसमें विलंब न हो। 

अब खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी, रेडियो और अन्य सर्विस, डाउनलोड करें जागरण एप

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।