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Holding Tax को लेकर आया बड़ा अपडेट! 30 जून तक करें जमा, तो मिलेगी इतनी छूट

Holding Tax News मानगो में लोग यदि 30 जून से पहले होल्डिंग टैक्स जमा कर देते हैं तो 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसकी जानकारी देते हुएनगर निगम अपर नगर आयुक्त ने बताया कि इस बारे में ज्यादा से ज्यादा राजस्व संग्रहण को लेकर संबंधित कर्मचारियों व पदाधिकारियों हिदायत दी गई कि अधिक से अधिक राजस्व का संग्रहण करें।

By Manoj Kumar Singh Edited By: Shashank Shekhar Updated: Sun, 12 May 2024 11:45 PM (IST)
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Holding Tax को लेकर आया बड़ा अपडेट! 30 जून तक करें जमा, तो मिलेगी इतनी छूट (सांकेतिक तस्वीर)
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। मानगो नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोग यदि 30 जून 2024 से पूर्व अपना होल्डिंग टैक्स जमा कर देते हैं तो उन्हें 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए मानगो नगर निगम के अपर नगर आयुक्त रंजीत लोहरा ने बताया कि इस संबंध में अधिक से अधिक राजस्व संग्रहण को लेकर संबंधित कर्मचारियों व पदाधिकारियों हिदायत दी गई कि अधिक से अधिक राजस्व का संग्रहण करें।

इसके लिए जरूरत पड़े तो कॉलोनी, सोसायटी में शिविर लगाकर राजस्व का संग्रहण करें। उन्होंने आम लोगों से अपील किया गया कि जो भी लोग 30 जून 2024 से पूर्व यदि होल्डिंग टैक्स जमा करते हैं तो उन्हें अधिकतम 15 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

30 जून के बाद बकाया टैक्स पर लगेगा ब्याज 

उन्होंने बताया कि यदि संग्रहणकर्ता को घर पर बुलाकर कर भुगतान करते हैं तो उन्हें पांच प्रतिशत छूट दी जाएगी। इसके अलावा स्वयं कार्यालय पर आकर यदि करदाता टैक्स का भुगतान करते हैं तो उन्हें 2.5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। आनलाइन माध्यम से जमा करने पर पांच प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।

अपर नगर आयुक्त रंजीत लोहरा ने बताया कि मानगो नगर निगम क्षेत्र की महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, दिब्यांग थर्ड जेंडर एवं भारतीय सेवा स्थल जल एवं वायु में काम करने वालों को पांच प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी । उन्होंने बताया कि 350 वर्ग फीट के भवन को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उनका मूल्यांकन किया जाएगा। यही नहीं 30 जून के बाद बकाया टैक्स पर एक प्रतिशत के दर से ब्याज देना होगा।

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