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Pension Scheme : अब दुकानदारों को भी मिलेगी तीन हजार रुपये की पेंशन, जाने रकम पाने की जानकारी

Pension Scheme अभी तक संगठित व असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन की व्यवस्था थी लेकिन छोटे दुकानदारों व कारोबारी इससे वंचित रह जाते हैं। केंद्र सरकार ऐसे ही लोगों को ध्यान में रखकर नेशनल पेंशन योजना लाई है जिसका फायदा उठाया जा सकता है...

By Jitendra SinghEdited By: Updated: Tue, 22 Feb 2022 09:10 AM (IST)
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Pension Scheme : अब दुकानदारों को भी मिलेगी तीन हजार रुपये की पेंशन, जाने रकम पाने की जानकारी
जमशेदपुर। केंद्र सरकार ने अब दुकानदारों को भी पेंशन देने की योजना को अमली जामा पहना रही है। पेंशन योजना की शुरूआत भले ही 2019 में हुई है। इस नियम के अनुसार अगर योजना में रजिस्ट्रेशन कराने वाले की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी की तरफ से बनाए गए नामिनी पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में आवेदक की पेंशन का 50 प्रतिशत दिया जाएगा।

इस योजना के तहत दुकानदारों को भी 60 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलने का प्रावधान है। इसके लिए दुकानदारों का सालाना टर्न ओवर 1.5 करोड़ रुपये या उससे कम होना चाहिए।

नेशनल पेंशन स्कीम

केंद्र की मोदी सरकार समय-समय पर देश के नागरिकों के लिए नई-नई योजनाएं बनाती रहती हैं। अब मोदी सरकार एक ऐसी स्कीम लेकर आई है, जिसमें दुकानदारों को भी 60 साल के बाद पेंशन मिलने का प्रावधान है। सरकार की यह योजना खुद का बिजनेश करने वालों के लिए है। नेशनल पेंशन स्कीम के तहत इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराने वाले 60 साल की उम्र के कारोबारियों का सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये या उससे कम होना चाहिए। इस योजना में बिजनेश करने वाले को 60 वर्ष के बाद तीन हजार रुपये महीने की न्यूनतम पेंशन मिलेगी।

यह लोग उठा सकते हैं योजना का लाभ

इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराने वाले व्यापारी की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही व्यापार करने वाले व्यक्ति का सालाना कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से कम होना चाहिए।

जरूरी दस्तावेज

नेशनल पेंशन स्कीम योजना का फायदा उठाने के लिए एनपीएस एनरोलमेंट कराना होता है। एनपीएस एनरोलमेंट के लिए आपके पास आधार कार्ड और बैंक का बचत पास बुक, जनधन खाता संख्या होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इसके पेंशन स्कीम का आप 60 साल पूरा होने के बाद फायदा उठा सकते हैं।

कैसे जमा करने अंशदान

केंद्र सरकार की तरफ से भी योजना में रज‍िस्‍ट्रेशन कराने वाले के खाते में अंशदान दिया जाता है। स्‍कीम से जुड़ने वाले दुकानदारों व छोटे कारोबारियों को 60 वर्ष की आयु तक बचत बैंक खाते या जनधन खाते से ऑटो डेबिट के जरिए अपना योगदान करना होगा। 

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