Jamshedpur News: दीवाली पर जमशेदपुर में केवल 2 घंटे फोड़ पाएंगे पटाखे, नियम का उल्लंघन करना पड़ेगा भारी
Jamshedpur News झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने त्यौहारों के दौरान आतिशबाजी पर कड़े नियम लागू किए हैं। दीवाली छठ पर्व और गुरु पर्व पर आतिशबाजी केवल दो घंटे की अनुमति होगी जबकि क्रिसमस और नए साल पर 35 मिनट तक ही अनुमति होगी। साइलेंट जोन में आतिशबाजी पर प्रतिबंध रहेगा और केवल 125 डेसिबल से कम ध्वनि क्षमता वाले पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। Jamshedpur News: झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आगामी त्यौहारों के लिए आतिशबाजी पर कड़े नियम लागू किए हैं, जिसका उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाना है। दीवाली, छठ पर्व, गुरु पर्व के दौरान अब केवल दो घंटे ही आतिशबाजी की अनुमति होगी। क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए समय सीमा और भी कम कर दी गई है, जिसमें केवल 35 मिनट तक ही आतिशबाजी की अनुमति होगी।
दीवाली पर पटाखे जलाने का समय इस प्रकार
नियम के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
पटाखे जलाने के नुकसान
1. वायु प्रदूषण: पटाखों से निकलने वाले धुएं में हानिकारक गैस होती हैं, जो हवा को जहरीली बनाती हैं।2. ध्वनि प्रदूषण: पटाखों की आवाज से ध्वनि प्रदूषण होता है, जो बीमार और हार्ट के मरीजों के लिए हानिकारक हो सकता है।3. आग लगने का खतरा: पटाखे जलाने से आग लगने का खतरा होता है, जिससे जान-माल की हानि हो सकती है।
4. स्वास्थ्य समस्याएं: पटाखों के धुएं में मौजूद हानिकारक गैसें स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती हैं, जैसे कि अस्थमा, श्वसन समस्याएं आदि।5. पर्यावरण प्रदूषण: पटाखों से निकलने वाले कण और गैसें पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं।6. जानवरों पर प्रभाव: पटाखों की आवाज और धुआं जानवरों को डरा सकता है और उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
7. आर्थिक नुकसान: पटाखों की खरीद और जलाने से आर्थिक नुकसान हो सकता है, खासकर गरीब परिवारों के लिए।8. यातायात और सड़क दुर्घटनाएं: पटाखों की वजह से सड़कों पर धुंधलापन हो सकता है, जिससे यातायात और सड़क दुर्घटनाएं हो सकती हैं।इन नुकसानों को देखते हुए, पटाखों के उपयोग को कम करना या बिल्कुल बंद करना ही सबसे अच्छा विकल्प है। वहीं बच्चों को पटाखे से बिल्कुल ही दूर रखें।
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