रेल कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे बोर्ड के जारी आदेश के तहत 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले रेलकर्मियों को भी अब इंक्रीमेंट मिलेगा। इतना ही नहीं तीन वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी भी इसका दावा कर सकते हैं और तो और उन्हें एरियर भी मिलेगा। इंक्रीमेंट से कर्मचारियों को बेसिक सहित पेंशन ग्रेच्युटी हाउस रेंट एलाउंस महंगाई भत्ता सहित अन्य भत्ते भी बढ़े बेसिक के आधार पर मिलेंगे।
जासं, जमशेदपुर। वैसे रेल कर्मचारियों के लिए खुशखबरी जो 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक (पे कमीशन) संदीप पाल द्वारा जारी आदेश के तहत अब ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक जुलाई को मिलने वाले इंक्रीमेंट का भी लाभ मिलेगा।
अब तक नहीं मिल पाता था रिटायर होने वाले कर्मचारियों को लाभ
रेलवे नियुक्ति की तारीख के आधार पर अपने कर्मचारियों को एक जनवरी व एक जुलाई को तीन प्रतिशत वार्षिक इंक्रीमेंट का लाभ देती है।
अब तक 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक जुलाई को मिलने वाले वार्षिक इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिल पाता था, जबकि उन्होंने पूरे वर्ष इसके लिए काम किया है।
ऐसे में बोर्ड ने कोर्ट द्वारा जारी आदेश के आधार पर सभी जोन के महाप्रबंधक को आदेश जारी करते हुए 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों को इंक्रीमेंट का लाभ देने का आदेश दिया है।
इंक्रीमेंट मिलने से कर्मचारियों को बेसिक सहित पेंशन, ग्रेच्युटी, हाउस रेंट एलाउंस, महंगाई भत्ता सहित अन्य भत्ते भी बढ़े बेसिक के आधार पर मिलेंगे।
सेवानिवृत्त कर्मचारी भी कर सकते हैं दावा
रेलवे बोर्ड द्वारा जारी आदेश के तहत वैसे कर्मचारी जो आदेश जारी होने के तीन वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें भी उक्त सुविधा का लाभ मिलेगा। आदेश के तहत इंक्रीमेंट मिलने के बाद ऐसे कर्मचारियों के पेंशन व ग्रेच्युटी की गणना बढ़े हुए बेसिक के आधार पर की जाएगी और उन्हें बीते तीन वर्ष का एरियर भी मिलेगा।
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