South East Railway: रेलवे कर्मचारियों की मनमानी होगी खत्म, अब समय से आना होगा दफ्तर; नहीं तो कटेगी सैलरी
दक्षिण पूर्व रेलवे में कार्यरत कर्मचारी यदि एक माह में दो बार से अधिक ड्यूटी में लेट पंच करते हैं तो उनका वेतन कटेगा। आदेश के अनुसार दो बार के बाद आधे दिन का कैजुअल लीव और आदतन देरी करने पर अनुपस्थित कर दिया जाएगा। हेड क्वार्टर ऑफिस में कार्यरत कर्मचारियों को सुबह 10 से शाम साढ़े छह बजे कार्यालय में उपस्थित रहना होगा।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे में कार्यरत कर्मचारी यदि एक माह में दो बार से अधिक ड्यूटी में लेट पंच करते हैं तो उनका वेतन कटेगा। आदेश के अनुसार दो बार के बाद आधे दिन का कैजुअल लीव और आदतन देरी करने पर अनुपस्थित कर दिया जाएगा।
नई व्यवस्था के तहत चक्रधरपुर सहित खंडगपुर, आद्रा व रांची मंडल के लिए तत्काल से प्रभावी कर दिया गया है।
प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी द्वारा जारी आदेश के तहत कार्यालय में उपस्थिति व काम के घंटों के लिए नियम जारी किए गए हैं।
इसके तहत हेड क्वार्टर ऑफिस में कार्यरत कर्मचारियों को सुबह 10 से शाम साढ़े छह बजे कार्यालय में उपस्थित रहना होगा। लंच टाइम की अवधि दोपहर डेढ़ से दो बजे के बीच होगी। कार्यालय व वर्क स्टेशन में कार्यरत कर्मचारियों को एक माह में दो बार सवा 10 बजे से एक घंटे तक आने की छूट रहेगी।
जानिए क्या है वर्क टाइम
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