ट्रेन से सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर! कोरोना के समय बढ़ा किराया रेलवे ने लिया वापस, दस से 50 रु. तक घटा किराया
ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। कोविड स्पेशल के नाम पर अब 20 से 40 रुपये का अतिरिक्त किराया नहीं देना होगा। रेल मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत बढ़ा किराया वापस ले लिया गया है जो तत्काल से प्रभावी हो गया है। कई ऐसे ट्रेन हैं जिनमें दस से पचास रुपये तक किराया घटा दिया गया है।
जासं, जमशेदपुर। ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। कोविड स्पेशल के नाम पर अब 20 से 40 रुपये का अतिरिक्त किराया नहीं देना होगा। रेल मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत बढ़ा किराया वापस ले लिया गया है, जो तत्काल से प्रभावी हो गया है।
ट्रेनों में घटा किराया
कोविड-19 के समय भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने कुछ चुनिंदा पैसेंजर व एक्सप्रेस ट्रेनों को कोविड स्पेशल ट्रेन बना दिया था, जिसमें यात्रियों को अतिरिक्त किराया देना पड़ता था, लेकिन सामान्य किराये के लिए पैसेंजर ट्रेनों में अब यात्रियों को टाटानगर से बदाम पहाड़ स्टेशन के लिए 50 रुपये के बदले 25 रुपये और घाटशिला, राखा माइंस के लिए 30 रुपये के बजाय 10 रुपये ही देना होगा।
टाटानगर से पैसेंजर व एक्सप्रेस मिलाकर कुल 22 कोविड स्पेशल ट्रेनों का परिचालन होता था, जिनका अब सामान्य ट्रेन के रूप में परिचालन होगा। इनमें 08123 टाटा-बड़बिल पैसेंजर, 08151 टाटा-बरकाकाना पैसेंजर स्पेशल और 08072 टाटा-खड़गपुर पैसेंजर शामिल है। एक्सप्रेस ट्रेनों में झाड़ग्राम स्पेशल, टाटा इतवारी, टाटा-बिलासपुर, टाटा-हटिया और टाटा-धनबाद स्वर्णरेखा एक्सप्रेस भी शामिल है।
विलंब से ड्यूटी पहुंचे रेलकर्मी तो कटेगा वेतन
दक्षिण पूर्व रेलवे में कार्यरत कर्मचारी यदि एक माह में दो बार से अधिक ड्यूटी में लेट पंच करते हैं, तो उनका वेतन कटेगा। आदेश के अनुसार दो बार के बाद आधे दिन का कैजुअल लीव और आदतन देरी करने पर अनुपस्थित कर दिया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत चक्रधरपुर सहित खड़गपुर, आद्रा व रांची मंडल के लिए तत्काल से प्रभावी कर दिया गया है।प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी द्वारा जारी आदेश के तहत कार्यालय में उपस्थिति व काम के घंटों के लिए नियम जारी किए गए हैं। इसके तहत हेड क्वार्टर आफिस में कार्यरत कर्मचारियों को सुबह 10 से शाम 6:30 बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहना होगा। लंच टाइम की अवधि दोपहर डेढ़ से दो बजे के बीच होगी। कार्यालय व वर्क स्टेशन में कार्यरत कर्मचारियों को एक माह में दो बार सवा 10 बजे से एक घंटे तक आने की छूट रहेगी।
दो से अधिक बार की देरी में आधे दिन का कैजुअल लीव कटेगा और आदतन देर करने पर उन्हें अनुपस्थित कर दिया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी 6:30 बजे से पहले भी कार्यक्षेत्र छोड़ता है, तो कंट्रोलिंग आफिसर को यह निर्देश दिया गया है कि ऐसे कर्मचारियों को अनुपस्थित कर दिया जाए। ऑफिस इंचार्ज को सरप्राइज चेकिंग करते हुए आफिस की कार्यशैली को बेहतर बनाने का निर्देश देते हुए संबधित कर्मचारी समय पर आफिस पहुंचे, इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करने की भी सलाह दी गई है।
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