Saraikela News: सरायकेला सिविल कोर्ट में स्टाम्प पेपर और कोर्ट फीस टिकट की किल्लत
झारखंड सहित सरायकेला- खरसावां जिला में पंचायत चुनाव होने वाला है जिसमें भारी मात्रा में स्टांप पेपर एवं कोर्ट फीस की सख्त जरूरत होगी। उन्होंने स्टांप पेपर एवं कोर्ट फीस सभी वेंडर को उपलब्ध कराने हेतु कोषागार पदाधिकारी को आदेश करने की मांग की है।
By Rakesh RanjanEdited By: Updated: Fri, 29 Oct 2021 05:20 PM (IST)
जागरण संवाददाता, सरायकेला: सरायकेला- खरसावां जिले में स्टांप पेपर की भारी किल्लत हो रही है। अलग-अलग कीमतों के स्टांप पेपर एवं कोर्ट फीस टिकट नहीं रहने के कारण आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राजस्व की भी हानि हो रही है। इस संबंध में जिला बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ओमप्रकाश ने जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा है। इस संबंध में उन्होंने बताया कि सरायकेला व्यवहार न्यायालय के सभी स्टांप वेंडर के पास स्टांप पेपर एवं कोर्ट फीस टिकट की भारी कमी है।
उन्होंने बताया, कि 5, 10, 20, 50 एवं 100 रुपए का स्टांप पेपर नहीं मिल रहा है। जिससे न्यायालय के कामकाज में काफी बाधा हो रही है। बेल रिजेक्ट हो या मंजूर, जरूरी है कोर्ट फी टिकट। कोर्ट फी टिकट के बिना काम संभव नहीं है। यहा तक कि बेल मंजूर होता है अथवा रिजेक्ट कर दिया जाता है दोनों ही स्थिति में टिकट की आवश्यकता होती है। बेल मंजूर होने पर बॉन्ड भरा जाता है। बेल बॉन्ड में भी कोर्ट फी टिकट लगाना पड़ता है वहीं अगर बेल रिजेक्ट हो जाए तो भी नकल निकालने के लिए टिकट की जरूरत होती है। ताकि ऊपरी अदालत में बेल मंजूर किया जा सके। वहीं नॉन ज्यूडिशल स्टाप की आवश्यकता रिलीज मैटर एवं बॉन्ड बनाने आदि में होती है।
उन्होंने कहा है, कि निकट भविष्य में झारखंड सहित सरायकेला- खरसावां जिला में पंचायत चुनाव होने वाला है, जिसमें भारी मात्रा में स्टांप पेपर एवं कोर्ट फीस की सख्त जरूरत होगी। उन्होंने स्टांप पेपर एवं कोर्ट फीस सभी वेंडर को उपलब्ध कराने हेतु कोषागार पदाधिकारी को आदेश करने की मांग की है।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।