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मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लाभुकों को अंशदान जमा करने का निर्देश, इस दिन तक जमा कराने होंगे पैसे

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लाभुकों को अंशदान जमा करने का निर्देश दिया गया है। विभाग ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में चयनित लाभुक बैंक खाता खुलवाकर अपने स्वीकृत योजना के अनुसार अंशदान की राशि जमा करें। अगर वक्‍त पर ऐसा नहीं किया तो इसका लाभ प्रतीक्षा सूची में शामिल लाभुक को लाभ दे दिया जाएगा। इतने दिनों का है समय।

By Antim Chaudhari Edited By: Arijita Sen Updated: Mon, 05 Feb 2024 05:34 PM (IST)
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मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लाभुकों को अंशदान जमा करने का निर्देश।
जागरण संवाददाता, जामताड़ा। जिला पशुपालन कार्यालय ने मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लाभुकों को अपना अंशदान बैंक खाता में जमा करने का निर्देश दिया है। विभाग की ओर से कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में चयनित लाभुक बैंक खाता खुलवाकर अपने स्वीकृत योजना के अनुसार अंशदान की राशि जमा करें।

15 फरवरी तक का है समय

इसकी फोटो काॅपी 15 फरवरी तक संबंधित प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी के पास जमा करा दें। इसके बाद उनके खाते में योजना अनुसार सब्सिडी की राशि डाल दी जाएगी। अब चयनित लाभुक राशि जमा नहीं कराते हैं, तो उसके स्थान पर प्रतीक्षा सूची में शामिल लाभुक को लाभ दे दिया जाएगा।

लाभुकों को इतने जमा कराने होंगे पैसे

बकरा विकास योजना के तहत लाभुक को 10 और 25 प्रतिशत अंशदान 2480 और 6200 रुपये जमा करना है। सूकर विकास योजना के तहत लाभुक को 10 और 25 प्रतिशत अंशदान 5780 और 14450 रुपये जमा करना होगा।

ब्रायलर कुक्कुट पालन योजना के लाभु को 10 और 25 प्रतिशत अंशदान 6750 और 16875 रुपये जमा करना है। वहीं बैकयार्ड लेयर योजना के लाभुक को 10 और 25 प्रतिशत अंशदान 11820 और 29550 रुपये जमा करने होंगे। इसके अलावा बतख चूजा योजना के तहत चयनित लाभुक को 10 और 25 प्रतिशत अंशदान 170 ओर 425 रुपये जमा करने होंगे।

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