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लोहरदगा में सामूहिक दुष्कर्म मामले में तीन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा, अगवा कर युवती संग की थी दरिंदगी

Jharkhand News 24 जनवरी 2022 को अपने किसी रिश्‍तेदार के यहां शादी में जा रही पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्‍कर्म की घटना में अदालत ने तीनों आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन्‍होंने युवती का मुंह बांधकर उसे अगवा कर एक जंगल में ले गए और वहां उसके साथ सामूहिक दुष्‍कर्म किया। सभी आरोपित न्यायिक हिरासत में हैं।

By Jagran NewsEdited By: Arijita SenUpdated: Wed, 30 Aug 2023 03:00 PM (IST)
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लोहरदगा सामूहिक दुष्‍कर्म मामले में आरोपितों को सजा।
जागरण संवाददाता, लोहरदगा। Jharkhand News: एडीजे वन अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपितों पर जुर्माना भी लगाया गया है। मामले में सरकारी पक्ष की ओर से एपीपी कृपा शंकर पांडे ने दलीलें पेश की।

आरोपितों को कई धाराओं में सुनाई गई सजा

मामले में कुल 14 लोगों की गवाही हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपितों को सजा सुनाई है। सभी आरोपित न्यायिक हिरासत में हैं। एडीजे वन अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने एससी-एसटी थाना कांड संख्या 7/2022 में सदर थाना क्षेत्र के तिगरा बगीचा टोली निवासी सेराज अंसारी के पुत्र आरोपित संझार अंसारी, यासीन अंसारी के पुत्र आरोपित सरफराज अंसारी उर्फ बाबू और सिद्धिक अंसारी के पुत्र शहजादा अंसारी उर्फ छोटू को सजा सुनाई है।

इन्‍हें धारा 376डी में आजीवन कारावास और बीस हजार रुपये जुर्माना, धारा 363 में छह साल और दस हजार रुपये जुर्माना, धारा 323 में एक साल और एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 342 में एक साल और एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 506 में दो साल और एक हजार रुपये का जुर्माना के अलावे एससी-एसटी (तीन) (डब्ल्यू) (टू) में चार साल और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है।

शादी में जा रही पीड़िता के साथ दुष्‍कर्म

विगत 24 जनवरी 2022 को पीड़िता अपने रिश्तेदार की शादी में जा रही थी, तभी आरोपितों ने बंदूक के पिछले भाग से मारकर जबरन मुंह बांधकर अगवा कर के नदी के पास करंज पेड़ के नीचे पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। साथ ही धमकी भी दी की किसी को मत बताना।

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