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Pakur: नौकरी के नाम पर दंपती से ठगे लाखों रुपये, कोर्ट के निर्देश पर दर्ज हुआ मामला; जांच में जुटी पुलिस

न्यायालय के निर्देश पर शुक्रवार की देर शाम थाने में मकदमपुर गांव निवासी रविउल खान ने इंग्लिशपाड़ा गांव के आशीष श्रीवास्तव एवं उसकी पत्नी अमृता सिंह के खिलाफ नौकरी दिलाने के नाम पर जालसाजी करते हुए रुपये ठगने के आरोप में प्राथमिकी कराई है।

By Rohit KumarEdited By: Prateek JainUpdated: Sat, 18 Feb 2023 08:06 PM (IST)
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रविउल खान ने आशीष श्रीवास्तव अमृता सिंह के खिलाफ नौकरी दिलाने के नाम पर रुपये ठगने के प्राथमिकी कराई है।

महेशपुर (पाकुड़), संवाद सूत्र: न्यायालय के निर्देश पर शुक्रवार की देर शाम थाने में मकदमपुर गांव निवासी रविउल खान ने इंग्लिशपाड़ा गांव के आशीष श्रीवास्तव एवं उसकी पत्नी अमृता सिंह के खिलाफ नौकरी दिलाने के नाम पर जालसाजी करते हुए रुपये ठगने के आरोप में प्राथमिकी कराई है।

इसमें उल्लेख किया है कि उसकी पत्नी मुर्शीदा खातून सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रही थी। इंग्लिशपाड़ा गांव निवासी आशीष श्रीवास्तव और अमृता सिंह से पुराना परिचय एवं मैत्रीपूर्ण संबंध रहने के कारण दोनों को जानकारी दी।

अधिकारियों से पहचान का हवाला देकर की ठगी

इस पर नामजद आरोपित आशीष श्रीवास्तव ने उससे कहा कि उसके बड़े अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध हैं। और कहा गया कि उसकी पत्नी का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र अच्छे हैं। इसीलिए वह उसकी पत्नी को नौकरी दिलाने का प्रयास करेंगे।

एक नवंबर 2020 को आशीष श्रीवास्तव उसके के पास आया और उसकी पत्नी को कंप्यूटर ट्रेनर में नौकरी हो जाने से संबंधित एक ज्वाइनिंग लेटर दिया। इसमें एक लाख पांच हजार रुपये खर्च होने की बात बताई। इस बात पर उससे आशीष एक लाख पांच हजार रुपये नगद ले लिए।

परिवादी ने उल्लेख किया है कि कोरोना महामारी के कारण उस समय उसकी पत्नी कहीं जा नहीं सकी, बाद में जब परिवादी की पत्नी उक्त ज्वाइनिंग लेटर लेकर योगदान करने गई तो पता चला कि वह लेटर तो फर्जी था।

फर्जीवाड़ा सामने आया तो माफी मांगी 

उसके बाद वह आशीष श्रीवास्तव के पास गया और धोखे से रुपये ठगी रकम लौटाने को कहा तो इस पर आशीष श्रीवास्तव ने माफी मांगते हुए जल्दी रकम वापस करने की बात कही।

परिवादी ने आशीष श्रीवास्तव की बात पर विश्वास कर लिया और कुछ दिनों के बाद परिवादी ने आरोपित आशीष श्रीवास्तव से अपनी रकम की मांग की, जिस पर आरोपित ने रकम लौटाने के लिए उसको एक लाख पांच हजार रुपये का भारतीय स्टेट बैंक शाखा महेशपुर का एक चेक दिनांक 19 अगस्त 2022 को दिया, जो उसकी पत्नी अमृता सिंह के द्वारा हस्ताक्षरित था।

कोर्ट के निर्देश पर दर्ज हुआ मामला, जांच में जुटी पुलिस 

परिवादी ने रकम प्राप्ति के लिए चेक को भारतीय स्टेट बैंक शाखा में 30 सितंबर 2022 को दिया, लेकिन आरोपित अमृता सिंह के बैंक खाते में पर्याप्त रकम नहीं होने के कारण 11 नवंबर 2022 को एक मेमो के साथ चेक को लौटा दिया गया।

परिवादी ने उल्लेख किया है कि इस प्रकार आशीष श्रीवास्तव एवं अमृता सिंह ने मिलकर षड्यंत्र कर परिवादी को धोखा दिया एवं कूट रचना कर छल से रकम ठग लिया। इस संबंध में थाना प्रभारी सुनील कुमार रवि ने बताया कि न्यायालय के निर्देश पर धोखाधड़ी का केस हुआ है। पुलिस जांच कर उचित कार्रवाई करेगी।