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रूह कंपा देने वाले सामूहिक दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, 5 दरिंदों को दी आजीवन कारावास की सजा

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी पांच युवकों को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ओमप्रकाश के न्यायालय से सुनाई गई है। 20 अक्टूबर 2022 की शाम घटी इस घटना में न्यायाधीश ने गवाहों और सबूत के आधार पर डेढ़ साल की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया है।

By Jagran News Edited By: Mohit Tripathi Updated: Wed, 29 May 2024 06:42 PM (IST)
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चाईबासा सामूहिक दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला। (जागरण फोटो)
जागरण संवाददाता, चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा से सटे पुराना चाईबासा के एरोड्राम मैदान में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी पांच युवकों को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ओमप्रकाश के न्यायालय से सुनाई गई है।

20 अक्टूबर, 2022 की शाम घटी इस घृणित घटना में न्यायाधीश द्वारा गवाहों और सबूत के आधार पर डेढ़ साल में फैसला सुनाया गया।

यह है पूरा घटनाक्रम

घटनाक्रम के अनुसार, पीड़िता अपने मित्र के साथ मैदान में खड़ी थी। सूर्यास्त के बाद थोड़ा अंधेरा होने पर अचानक 10 लड़कों ने वहां पर पहुंच कर पीड़िता और युवक को घेर लिया। सभी मारो कह कर चिल्लाने लगे। पीड़िता को चप्पल, जूता डंडा पत्थर आदि से मारा गया।

इन दोषियों को सुनाई गई सजा

मारपीट के बाद पीड़िता को थोड़ी दूर ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म एवं अप्राकृतिक यौनाचार किया गया गया। इस मामले में सालीहातु निवासी सुरेन देवगम, प्रकाश देवगम उर्फ डेंबो, पूरमी देवगम, सोमा सिंकू उर्फ पेट्रो और टेकराहातु निवासी शिव शंकर करजी उर्फ बाज को आरोपित बनाया गया था।

आजीवन कारावास और 40 हजार का जुर्माना

इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने भारतीय दंड विधान की धारा 376 (डी) की उप धारा 34 के तहत अंतिम सांस तक आजीवन कारावास और चालीस-चालीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। इस घटना के पांच नाबालिग आरोपितों की जुवेनाइनल कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

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