Jharkhand News: तत्कालीन CO ने जमीन के नियमों को रखा ताक पर, करोड़ों की सरकारी जमीन पर किया 'दखल कब्जे' का दावा
सरकारी जमीन के मामले में जिले के मांडू अंचल में मांडू थाने के पीछे स्थित करोड़ों की जमीन में भारी गड़बड़ी की गई है और जमीन को नियमों को ताक पर रखकर तत्कालीन अंचलाधिकारी जय कुमार राम ने व्यक्ति विशेष के पक्ष में रसीद निर्गत करते हुए व्यक्ति विशेष के पक्ष में दखल कब्जा घोषित किया। जांच के दौरान इस पूरे मामले का खुलासा सामने आया है।
देवांशु शेखर मिश्र, रामगढ़। जिले के मांडू अंचल में सरकारी जमीन के मामले में भारी गड़बड़ी की गई है। मांडू थाने के पीछे स्थित करोड़ों की जमीन को नियमों को ताक पर रखकर तत्कालीन अंचलाधिकारी जय कुमार राम ने व्यक्ति विशेष के पक्ष में रसीद निर्गत करते हुए व्यक्ति विशेष के पक्ष में दखल कब्जा घोषित कर दिया।
इस पूरे मामले का खुलासा प्रारंभिक जांच के दौरान हुआ है। वर्तमान में अंचलाधिकारी जय कुमार राम कांके अंचल रांची में पदस्थापित हैं। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में डीसी चंदन कुमार की ओर से मिले जांच के निर्देश के बाद अपर समाहर्ता कुमारी गीतांजलि की ओर से जांच की गई है।
जांच में ये बात आई सामने
जांच के दौरान मांडू में सरकारी जमीन से जुड़ी भारी गड़बड़ी की बात सामने आई है। यही नहीं जांच के दौरान ही मांडू में जमीन से संबंधित और बड़ी गड़बड़ी की बात भी सामने आ रही है। हालांकि अब तक उपायुक्त को इस मामले में जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है।विभाग की ओर एकाध रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। रिपोर्ट आते ही विस्तृत जांच रिपोर्ट उपायुक्त को सौंपी जाएगी। उल्लेखनीय है कि उपायुक्त को लिखित शिकायत की गई थी कि वर्ष 1976 में मांडू अंतर्गत खाता संख्या 26 प्लॉट संख्या 424 भूमि को बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4 एच तहत सरकारी जमीन घोषित किया गया है।
पूर्व अंचल अधिकारी ने पारित किया ये आदेश
मांडू के पूर्व अंचल अधिकारी जय कुमार राम ने इसी जमीन का रसीद निर्गत किया, बल्कि किसी विशेष पक्ष में जमीन की खरीदगी को वैध व दखल कब्जा घोषित किया है।अंचल अधिकारी जय कुमार राम ने नियमों को ताक पर रखकर आनन-फानन में तबादले के बाद विशेष पक्ष में आदेश पारित कर दिया है। मिली शिकायत के आधार पर उपायुक्त ने कई बिंदुओं पर रिपोर्ट अपर समाहर्ता से एक पखवारे के अंदर मांगी है।
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