Arjun Munda सहित 27 BJP नेता को मिली हाईकोर्ट से राहत, कोर्ट ने सरकार से 4 सप्ताह में मांगा जवाब
Jharkhand High Court- झारखंड हाईकोर्ट ने सचिवालय घेराव के दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सहित 27 नेता और कार्यकर्ताओं को राहत दी है। अदालत ने इनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। साथ ही सरकार को मामले में चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई आठ मई को होगी।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने सचिवालय घेराव के दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सांसद निशिकांत दुबे, बाबूलाल मरांडी सहित 27 नेता और कार्यकर्ताओं को राहत प्रदान की है। अदालत ने इनके खिलाफ किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने सरकार को मामले में चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई आठ मई को होगी। भाजपा नेताओं की ओर से धुर्वा थाना में 11 अप्रैल 2023 को दर्ज की गई प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
'लोकतंत्र में सभी को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार'
सुनवाई के दौरान अधिवक्ता प्रशांत पल्ल्व और पार्थ जालान ने अदालत को बताया कि लोकतंत्र में सभी को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का संवैधानिक अधिकार है। नेताओं पर पुलिस के साथ मारपीट का आरोप है, जबकि प्राथमिकी में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। यह मामला पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित होकर दर्ज कराया गया है। बता दें कि 11 अप्रैल 2023 को भाजपा कार्यकर्ताओं ने रांची में सचिवालय घेराव का आयोजन किया था।आरोप है कि बैरिकेडिंग तोड़कर कार्यकर्ता आगे बढ़ने लगे थे। उसके बाद उनकी पुलिस से झड़प हुई। इस मामले में धुर्वा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हाई कोर्ट ने जिन्हें राहत मिली है।
इन लोगों को मिली राहत
उसमें बाबूलाल मरांडी, सांसद अर्जुन मुंडा, निशिकांत दुबे, संजय सेठ, दीपक प्रकाश, विधायक सीपी सिंह, ढुलू महतो, कुशवाहा शशि भूषण मेहता, समरी लाल, नवीन जायसवाल, बिरंची नारायण, प्रदीप वर्मा, रवींद्र कुमार राय, यदुनाथ पांडेय, शिवशंकर उरांव, ललित ओझा, रमेश कुमार सिंह, कामेश्वर सिंह, उमेश कुमार, नीलम चौधरी, अमित कुमार मंडल, अमित कुमार, कृष्ण कुमार गुप्ता, अशोक कुमार बड़ाईक, आरती कुजूर, आदित्य प्रसाद, सिद्धू माझी, शत्रुघ्न सिंह का नाम शामिल हैं।ये भी पढ़ें- खुले में अब नहीं बिकेगा मटन-चिकन... हाईकोर्ट सख्त, राज्य के सभी SP को दे दिया ये निर्देश
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