Hemant Soren: हेमंत सोरेन को एक और बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने इस मामले में खारिज की याचिका
Hemant Soren हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। उन्हें अदालत से बड़ा झटका लगा है। हेमंत सोरेन ने विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में शामिल होने को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हालांकि हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इससे पहले ईडी कोर्ट से भी हेमंत की याचिका खारिज हो चुकी है।
राज्य ब्यूरो, रांची। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा के बजट सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे। झारखंड हाई कोर्ट से उन्हें बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली। हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
अदालत ने हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी। उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद 26 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके पहले ईडी कोर्ट ने भी सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं देते हुए याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की।
23 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा सत्र
सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से अदालत को बताया गया था कि विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो चुका है। सत्र दो मार्च तक चलेगा। इस सत्र में बजट पेश किया जाना है। बजट सत्र में मनी बिल पास कराना पड़ता है। इसके लिए बहुमत की जरूरत होती है। ऐसे में उनका सदन में मौजूद रहना जरूरी है।अदालत उन्हें सत्र में शामिल होने की अनुमति दे। ईडी की ओर से कहा गया कि जो व्यक्ति न्यायिक हिरासत में रहता है, उसका संवैधानिक अधिकार भी निलंबित ही रहता है। ऐसे में हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाए।
ये भी पढ़ें-
PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana का कैसे उठाएं लाभ? यहां मिल जाएगा पूरी अपडेट
Jharkhand News: Baba Baidyanath Dham जाने वाले रोड होंगे अतिक्रमण मुक्त, महाशिवरात्रि से पहले प्रशासन का बड़ा फैसला
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।Jharkhand News: Baba Baidyanath Dham जाने वाले रोड होंगे अतिक्रमण मुक्त, महाशिवरात्रि से पहले प्रशासन का बड़ा फैसला