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Jharkhand News: अनुदान से वंचित 48 इंटर कॉलेजों और स्कूलों की अपील हुई खारिज, सिर्फ 90 संस्थानों को मिलेगा यह लाभ

Jharkhand News पिछले साल अनुदान से वंचित वित्त रहित इंटर कॉलेजों विद्यालयों और मदरसों की अपील पर सुनवाई हुई। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने इन विद्यालयों और कॉलेजों की अपील और उपायुक्तों एवं जिला शिक्षा पदाधिकारियों की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद 90 कॉलेजों और विद्यालयों को अनुदान देने की अनुशंसा की है।

By Neeraj Ambastha Edited By: Mohit Tripathi Updated: Sun, 14 Jan 2024 10:14 PM (IST)
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अनुदान से वंचित 48 इंटर कॉलेजों और स्कूलों की अपील हुई खारिज।

नीरज अम्बष्ठ, रांची। पिछले वर्ष अनुदान से वंचित वित्त रहित इंटर कॉलेजों, विद्यालयों एवं मदरसों की अपील पर सुनवाई हुई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के. रवि कुमार की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने इन विद्यालयों एवं कॉलेजों की अपील तथा उपायुक्तों एवं जिला शिक्षा पदाधिकारियों की रिपोर्ट की समीक्षा की।

समीक्षा के बाद कमेटी ने 90 कॉलेजों और विद्यालयों को अनुदान देने की अनुशंसा की है, जबकि 48 संस्थानों के अपील अस्वीकृत कर दिए गए हैं। इन्हें अनुदान नहीं मिलेगा। जिन संस्थानों के अनुदान अस्वीकृत किए गए हैं, उनमें कई के अपील पर विचार ही नहीं किया गया।

75 माध्यमिक विद्यालयों को मिलेगा अनुदान 

विभागीय कमेटी की हाल ही में हुई बैठक में अनुदान से वंचित सभी इंटर कॉलेजों, विद्यालयों, मदरसों तथा संस्कृत विद्यालयों की अपील की समीक्षा की गई। इसमें 75 माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान देने का निर्णय लिया गया, जबकि 35 माध्यमिक विद्यालयों का दावा अस्वीकृत कर दिया गया।

11 इंटर कॉलेजों के अनुदान की स्वीकृति

इंटर कॉलेजों की बात करें तो 11 इंटर कॉलेजों के अनुदान की स्वीकृति दी गई, जबकि दो कॉलेजों की अपील को अस्वीकृत कर दिया गया। दो इंटर कॉलेजों की अपील पर विचार ही नहीं किया गया।

इसी तरह, दो मदरसों का अनुदान स्वीकृत हुआ लेकिन चार पर विचार नहीं किया गया। वहीं, दो संस्कृत विद्यालयों के अनुदान की स्वीकृति दी गई, जबकि एक की अपील पर विचार ही नहीं किया गया।

राजीव गांधी महाविद्यालय, पिंडरा, रामगढ़ को वर्ष 2022-23 में अनुदान स्वीकृत हुआ था, लेकिन रामगढ़ के जिला शिक्षा पदाधिकारी की रिपोर्ट पर उसके अनुदान पर रोक लगाने की अनुशंसा की गई।

इन कॉलेज/स्कूल को अनुदान देती है राज्य सरकार

बता दें कि राज्य सरकार स्थापना अनुमति/मान्यता (प्रस्वीकृति) प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों, स्थायी मान्यता प्राप्त इंटर कॉलेजों, मान्यता प्राप्त मदरसाें एवं संस्कृत विद्यालयों को अनुदान देती है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में पिछले अनुदान का उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा बंधक विलेख जमा नहीं करनेवाले बड़ी संख्या में विद्यालयों एवं इंटर कॉलेजों को अनुदान से वंचित कर दिया गया था। बाद में संस्थानों को अपील करने का अवसर प्रदान किया गया जिसपर विभागीय समिति द्वारा विचार गया।

इसमें अपील के साथ उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा बंधक विलेख जमा करनेवाले संस्थानों को अनुदान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

इसके साथ ही संबंधित जिलों के उपायुक्त तथा क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं झारखंड अधिविद्य परिषद की अनुशंसा तथा छात्र संख्या के अनुपात में पर्याप्त वर्ग कक्ष होने पर भी अनुदान स्वीकृत किया गया।

इनमें छात्र संख्या के अनुपात में पर्याप्त वर्ग कक्ष एवं भूमि उपलब्ध नहीं है तथा छात्र संख्या मानक से कम है, उनके अनुदान संबंधी दावा को अस्वीकृत किया गया। बैठक में वैसे मामले जो प्रथम बार संज्ञान में लाए गए थे तथा जो अपील की श्रेणी में नहीं आते थे, उनपर विचार नहीं किया गया।

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