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Jharkhand High Court : प्रतिबंधित मांस की खुले में बिक्री पर HC नाराज, रांची SSP को सख्त कार्रवाई का आदेश

Jharkhand High Court झारखंड हाई कोर्ट ने प्रदेश की राजधानी रांची में खुले में प्रतिबंधित मांस की बिक्री को लेकर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने इस संबंध में रांची के एसएसपी को सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कई टिप्पणियां भी की हैं। साथ ही सरकार की कार्यप्रणाली पर भी क्षोभ जताया है।

By Manoj Singh Edited By: Yogesh Sahu Updated: Wed, 07 Aug 2024 06:58 PM (IST)
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रांची में प्रतिबंधित मांस की बिक्री पर कोर्ट नाराज, एसएसपी को सख्त कार्रवाई का आदेश

राज्य ब्यूरो, रांची। Jharkhand News: झारखंड हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एसएन प्रसाद व जस्टिस एके राय की खंडपीठ ने रांची में खुलेआम प्रतिबंधित मांस की बिक्री पर कड़ी नाराजगी जताई है।

अदालत ने कहा कि ऐसा करना दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्व में सरकार की ओर से कई बार कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया गया था। लेकिन इसकी जानकारी नहीं दी गई।

प्रतीत होता है कि अदालत से तथ्यों को छुपाया जा रहा था। अदालत ने मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि रांची में प्रतिबंधित मांस बेचे जाने एवं उसे काटे जाने के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है।

सख्त कार्रवाई करने के निर्देश

अदालत ने रांची एसएसपी को इसपर अविलंब और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी।

इससे पहले प्रार्थी के अधिवक्ता शुभम कटारूका की ओर से अदालत को बताया गया कि डोरंडा के कुछ मोहल्लों में खुलेआम प्रतिबंधित मांस की बिक्री की जाती है।

उनकी ओर से इससे संबंधित कई फोटोग्राफ भी अदालत में प्रस्तुत किए गए। इस पर अदालत ने रांची एसएसपी से पूछा है कि झारखंड गो जातीय पशु वध निषेध अधिनियम 2005 के तहत क्या कार्रवाई की गई है।

इतने दिनों से ऐसा किया जा रहा है, तो क्या जिला प्रशासन या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी। कोर्ट ने मौखिक कहा कि खुलेआम रांची में प्रतिबंधित मांस की बिक्री हो रही है। इस बात को कोर्ट से छुपाया गया है।

70 से ज्यादा मीट शॉप विक्रेताओं पर हुई कार्रवाई

इससे पहले सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि रांची शहर में अवैध रूप से संचालित 70 से अधिक मीट शॉप विक्रेताओं पर कार्रवाई की गई है।

बता दें कि श्यामानंद पांडेय की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर रांची सहित राज्य में दुकानों पर मांस का प्रदर्शन करने का मुद्दा उठाया है। ऐसा करना एफआइसीसीआइ के नियमों का उल्लंघन है।

दुकानदारों को काले शीशे से मांस को ढंकना है। इसके अलावा कई नियमों बनाए गए हैं, लेकिन राज्य में इसका पालन नहीं हो रहा है।

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