झारखंड में इतने बजे के बाद नहीं खुलेंगे बार और रेस्टोरेंट, नशे के खिलाफ होगा सख्त एक्शन, पढ़ें क्या है HC का आदेश
झारखंड में तेजी से पांव पसार रहे नशे के व्यापार के खिलाफ हाईकोर्ट सख्त है। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वह सुनिश्चित करे कि रात बारह बजे के बाद किसी भी हाल में बार और रेस्टोरेंट खुले नहीं रहें। अदालत कहा कि अफीम चरस गांजा जैसे मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर सरकार का शपथ पत्र गुमराह करने वाला नहीं होना चाहिए।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद व जस्टिस एके राय की खंडपीठ में मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि रात बारह बजे के बाद किसी भी हाल में बार एवं रेस्टोरेंट खुले नहीं रहे। इसकी निगरानी बढ़ाई जाए और नियमों का सख्ती से पालन हो।अदालत ने मामले में अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई नौ जुलाई को होगी।
बार-रेस्टोरेंट पर नजर रखेगी पुलिस टीम
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि पुलिस की टीम बनाई गई है, जो बार एवं रेस्टोरेंट पर नजर रखेगी। रांची शहर में चल रहे बार एवं रेस्टोरेंट के बंद होने एवं खुलने का समय कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
ड्रग्स के खिलाफ सख्त एक्शन का निर्देश
हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि अफीम, चरस, गांजा के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर सरकार का शपथ पत्र अदालत को गुमराह वाला नहीं होना चाहिए।जिन पुलिस अधिकारियों ने मादक पदार्थों को रोकने में लापरवाही बरती है। उन्हें सिर्फ निंदक की कार्रवाई करना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। महाधिवक्ता राजीव रंजन इस मामले में अधिकारियों से बात कर जानकारी प्राप्त करेंगे।
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