झारखंड में 18 बिल्डरों के खिलाफ बड़ा एक्शन, झारेरा ने इस वजह से उठाया ये कदम
बिल्डरों की ओर से प्रोजेक्ट से संबंधित तिमाही जानकारी अपडेट नहीं करने पर झारेरा ने 18 बिल्डरों को जुर्माना की राशि 17 लाख 25 हजार रुपये जमा नहीं करने पर उनके प्रोजेक्ट से संबंधित बैंक खाता से राशि से निकासी पर रोक लगा दी। साथ ही 10 दिनों के अंदर जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर संबंधित बिल्डरों के प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।
जागरण संवाददाता, रांची। बिल्डरों की ओर से प्रोजेक्ट से संबंधित जानकारी तिमाही अपडेट नहीं करने पर झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (झारेरा) ने 18 बिल्डरों को जुर्माना की राशि 17 लाख 25 हजार रुपये जमा नहीं करने पर उनके प्रोजेक्ट से संबंधित बैंक खाता से राशि से निकासी पर रोक लगा दी है।
10 दिनों के अंदर जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर संबंधित बिल्डरों के प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में प्रोजेक्ट से संबंधित जानकारी तिमाही अपडेट नहीं करने पर झारेरा प्राधिकार न्यायालय के अध्यक्ष बीरेन्द्र भूषण की ओर से 220 बिल्डरों पर जुर्माना लगाया गया था। अब तक 202 बिल्डरों की ओर से जुर्माना की राशि जमा कर दी गई है।
इन बिल्डरों/प्रमोटरों पर किया गया है जुर्माना
- - तारा इन्क्लेव, कांके, रांची
- - निर्मला टावर, तुपुदाना, रांची
- - रमा दिनेश, हवाई नगर, रांची
- - मानती अपार्टमेंट, तुपुदाना, रांची
- - मेसर्स सरजू कंस्ट्रक्शन, सरस्वती नगर, चास, बोकारो
- - हरिओम अपार्टमेंट, चिरा, चास, बोकारो
- - सनराइज अपार्टमेंट, वरदान हास्पिटल के समीप, धनबाद
- - रायल इन्क्लेव, सरायढेला, धनबाद
- - आरके रेसीडेंसी, कुसुम विहार, मुरली नगर, धनबाद
- - जाना कांप्लेक्स, जेएनएसी, उलियान, जमशेदपुर
- - लक्ष्य एसएस इन्क्लेव, गोविंदपुर, जमशेदपुर
- - ड्रीम पाराडाइज, ब्लाक ए व बी, चांडिल, सरायकेला-खरसावां
- - ड्रीम पाराडाइज, ब्लाक बी, चांडिल, सरायकेला-खरसावां
- - ग्रीन हाइट्स, आदित्यपुर, सरायकेला-खरसावां
- - जमुना टावर, सुभाष चौक, टुंगरी, चाईबासा
- - पंकज अपार्टमेंट, जसीडीह, देवघर
- - पीआर बैद्यनाथ हाइट्स, पुलिस लाइन, डाबर ग्राम, देवघर
- - साई साधना वाटिका, सदर, हजारीबाग
ये भी पढ़ें-
Jharkhand Weather Today: आज मौसम रहेगा मेहरबान, बिन धूप की चिंता के करिए मतदान; अगले सात दिन का भी पढे़ं अपडेट
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।