अब जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए नहीं काटने होंगे नगर निगम के चक्कर, न लेना होना दलाल का सहारा; बस करना होगा यह छोटा सा काम
जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना होगा अब बहुत आसान। इसके लिए न अब नगर निगम के चक्कर काटने होंगे और न ही किसी दलाल का सहारा लेना होगा। जन्म या मृत्यु जिस निजी अस्पताल में होगी उन्हें अनिवार्य रूप से 21 दिनों के अंदर पंजीकरण कराना होगा। आपको बस कुछ दस्तावेजों के साथ निगम पहुंचना होगा जहां से हाथोंहाथ आपको जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाएगा।
By Jagran NewsEdited By: Arijita SenUpdated: Thu, 14 Dec 2023 12:56 PM (IST)
जासं, रांची। अब जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको रांची नगर निगम कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना होगा। जन्म-मृत्यु प्रमाण बनवाने के लिए किसी दलाल का सहारा भी नहीं लेना पड़ेगा। जन्म या मृत्यु जिस निजी अस्पताल में होगी, उन्हें अनिवार्य रूप से 21 दिनों के अंदर पंजीकरण कराना होगा।
अब जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा मुश्किल
अब तक शहर में संचालित 57 निजी अस्पतालों को नगर निगम की ओर से हाॅस्पिटल आइडी व पासवर्ड जारी किए जा चुके हैं।
संबंधित अस्पतालों की ओर से भेजे गए आवेदन सीधे रांची नगर निगम के सहायक प्रशासक के लाॅग इन में खुलेंगे। इसके बाद संबंधित अस्पतालों की ओर से किए गए आवेदन व अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
सत्यापन के बाद रांची नगर निगम की ओर से जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। बच्चे के माता-पिता या मृत्यु से संबंधित आवेदन करने वाले परिवार के लोग रांची नगर निगम के कार्यालय में निबंधन संख्या, हाॅस्पिटल की ओर से जारी किए गए जन्म व मृत्यु प्रमाण, माता-पिता का आधार कार्ड आदि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत कर जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे।
WhatsApp पर हमसे जुड़ें. इस लिंक पर क्लिक करें.
क्या है मामला
जन्म-मृत्यु अधिनियम-1969 व झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 की नियमावली के तहत नगर निगम क्षेत्र स्थित निजी अस्पतालों होने वाले जन्म व मृत्यु की घटना का पंजीकरण 21 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से कराना है।
निगम की ओर से निजी अस्पतालों को सूचित किया गया है कि जिनको अबतक हाॅस्पिटल आइडी जारी नहीं किया गया है, वे अस्पताल के लेटर हेड पर अस्पताल का नाम, पूरा पता, रजिस्टर्ड ई-मेल आइडी, ऑथराइज्ड पर्सन नेम व कॉन्टैक्ट नंबर भरकर निगम के कार्यालय में जमा कराएं। विलंब होने पर कार्रवाई की जाएगी।नगर विकास विभाग की ओर से रांची नगर निगम को सभी निजी अस्पतालों को हास्पिटल आइडी व पासवर्ड जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।यह भी पढ़ें: Dhiraj Sahu Case: दिल खोल मदद करने में कभी नहीं हिचके धीरज साहू, कई बार विपक्ष को भी दिए पैसे; बुरे वक्त में सभी काट रहे कन्नी यह भी पढ़ें: 2017 से बंद सवा सौ साल पुरानी ट्रेन का यात्रियों को इंतजार, सांसद जोर लगाएं तो पटरी पर होगी धनबाद-चंद्रपुरा पैसेंजर की वापसीशहरी क्षेत्र में सौ से अधिक निजी अस्पतालों का संचालन किया जा रहा है। अब तक 57 निजी अस्पतालों का हास्पिटल आईडी व पासवर्ड जारी किए जा चुके हैं। निजी अस्पतालों को जन्म-मृत्यु से संबंधित होने वाली घटनाओं का निबंधन 21 दिनों के अंदर कराना अनिवार्य है। जिस अस्पताल की ओर से लापरवाही की जाएगी, उनपर कार्रवाई की जाएगी - मुकेश कुमार रंजन, सहायक प्रशासक, रांची नगर निगम।