Garhwa: नवरात्र में सड़क किनारे मांस, मछली, शराब बेचने वालों पर कार्रवाई की मांग, BJYM ने SP को सौंपा ज्ञापन
भाजयुमो प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को गढ़वा पुलिस अधीक्षक दीपक पांडेय से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने नवरात्रि पूजा के दौरान विधि-व्यवस्था में सुधार पर चर्चा करते हुए मांस-मदिरा पर प्रतिबंध लगाने को लेकर मांग पत्र सौंपा। भाजयुमो प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस अधिक्षक ने भाजयुमो नेताओं को उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
By Sandeep KeshriEdited By: Mohit TripathiUpdated: Tue, 17 Oct 2023 08:25 PM (IST)
संवाद सहयोगी, गढ़वा। भाजयुमो नेता रितेश चौबे के नेतृत्व में मंगलवार को एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक दीपक पांडेय से मुलाकात की। इस दौरान भाजयुमो नेताओं ने नवरात्रि पूजा के दौरान विधि व्यवस्था में सुधार पर चर्चा करते हुए मांस मदिरा पर प्रतिबंध लगाने को लेकर मांग पत्र सौंपा। इस पर पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई को लेकर सकारात्मक आश्वासन दिया है।
श्रद्धालुओं को हो रही परेशानी
भाजयुमो जिलाध्यक्ष रितेश चौबे ने कहा कि हिंदू महापर्व नवरात्रि दुर्गा पूजा में सड़क पर खुलेआम मांस, मछली, अंडे और शराब की दुकानें खुली हुई हैं। इससे श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नवरात्रि पूजा में गांव शहर हर जगह आध्यात्मिक माहौल है, लेकिन जगह जगह चौक चौराहों पर मांस, मछली, अंडे और शराब का दुकान खुली हुई है।
एसपी ने कार्रवाई का दिया आश्वासन
उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए व्यवस्था बनाए, ताकि आम जनता को परेशानी नहीं हो। उन्होंने आगे कहा कि शहर में जाम की स्थिति भी बन रही है, इसके वजह से भी श्रद्धालुओं को काफी परेशानी हो रही है।भाजयुमो नेता ने कहा पुलिस अधीक्षक ने यातायात व्यवस्था सुधार को लेकर सकारात्मक आश्वासन दिया है। प्रतिनिधिमंडल में भाजयुमो जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मीकांत पांडेय नवीन जायसवाल, गढ़़वा ग्रामीण मंडल आईटी सेल प्रभारी धनंजय विश्वकर्मा आदि मौजूद थे।
18 से 24 अक्टूबर तक बंद रहेगी मांस-मछली की दुकानें पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई
संवाद सूत्र, छतरपुर (पलामू)। झारखंड के पलामू में 18 से 24 अक्टूबर तक मांस-मछली की दुकानें बंद रहेंगी। मांस-मछली की दुकाने खुली हुई पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी विश्वजीत कुमार महतो ने नवरात्र को देखते हुए सभी मांस- मछली दुकानों को 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक बंद करने का निर्देश दिया है।उन्होंने बताया कि कोई भी दुकान निर्धारित तिथि में दुकान खोल मांस-मछली बेचते हुए पकड़े जाते हैं तो नगर पालिका अधिनियम 2011 के तहत दुकानदार पर कार्रवाई की जाएगी।कार्यपालक पदाधिकारी बताया कि नगर भ्रमण के दौरान ऐसा पाया गया कि कुछ लोगों द्वारा शौचालय के पानी सीधे नाली में या सड़कों पर बहाया जा रहा है।इस बाबत उन्होंने नगर वासियों से ऐसा करके नगर को गंदा नही करने की अपील की है। यह झारखंड नगर पालिका अधिनियम के विरुद्ध है।
उन्होंने बताया कि शौचालय के पानी सड़क पर बहाते हुए पकड़े जाने पर झारखंड नगर पालिका अधिनियम के तहत दोषी व्यक्तियों पर सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।यह भी पढ़ें:आचार संहिता उल्लंघन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत, हाई कोर्ट ने पीड़क कार्रवाई पर लगाई रोक
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