रांची के इन इलाकों में गरजेगा बुलडोजर, अतिक्रमणकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई; हाईकोर्ट का निर्देश
Ranchi Traffic Jam झारखंड हाईकोर्ट में रांची की यातायात व्यवस्था सुधारने को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने राजधानी के मेन रोड लालपुर सहित शहर के सभी चौक चौराहों और प्रमुख मार्गों से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने आगे यह भी कहा कि इन इलाकों में निगम को एक माह तक अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाने की जरूरत है।
राज्य ब्यूरो, रांची। Ranchi Traffic Jam झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में रांची में यातायात व्यवस्था सुधारने को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने मेन रोड, लालपुर सहित शहर के सभी चौक चौराहों और प्रमुख मार्गों से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है।
अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि इन इलाकों में निगम को एक माह तक अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाने की जरूरत है। अदालत ने निगम से कहा कि जब कुछ जगहों पर वेंडर मार्केट बन गया है, तो मेन रोड के अलबर्ट एक्का और आसपास के क्षेत्र में फुटपाथ पर दुकानें नहीं लगनी चाहिए, लेकिन अभी भी यहां हर दिन दुकानें लग रही हैं। शाम होते ही दुकानें सड़क पर लग जाती हैं।
डेली मार्केट के आसपास तो सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक जाम की समस्या से लोगों को काफी परेशानी होती है। इस मामले की सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी।
नगर निगम से हाईकोर्ट ने क्या-क्या पूछा
सुनवाई के दौरान अदालत ने रांची नगर निगम से पूछा कि लालपुर में सड़क पर लगने वाली सब्जी दुकानों को हटाने के लिए क्या कार्रवाई की गई। इस पर निगम की ओर से बताया गया कि लालपुर में डिस्टलरी पुल के पास सब्जी मार्केट अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है।
इसके तैयार होने में दो माह का समय लगेगा। लालपुर में 273 सब्जी विक्रेता हैं। इनमें से 110 सब्जी विक्रेताओं को ही वेंडर मार्केट बनने पर शिफ्ट किया जा सकेगा। मीट विक्रेताओं को मार्केट में शिफ्ट कर दिया गया है। अदालत ने कहा कि रांची नगर निगम ऐसी व्यवस्था बनाए, जिससे सभी सब्जी विक्रेता वेंडर मार्केट में शिफ्ट हो सकें, ताकि लालपुर में यातायात सुलभ हो सके।
क्या लालपुर से सभी मीट विक्रेता शिफ्ट कर दिए गए?- HC
अदालत ने रांची नगर निगम के अधिवक्ता से पूछा कि लालपुर में जिन स्थानों से मीट विक्रेताओं को हटा शिफ्ट किया गया है, उस जगह को रांची नगर निगम ने अपने अधीन लिया है या नहीं। क्या लालपुर से सभी मीट विक्रेता शिफ्ट कर दिए गए है। क्या वहां एक भी दुकान नहीं लगती। अदालत ने इन सभी बिंदुओं पर नगर निगम को मंगलवार तक शपथपत्र दाखिल कर जानकारी देने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा कि नगर निगम तत्काल ऐसी व्यवस्था बनाए ताकि सड़क पर जाम न लगे और यातायात सुगम हो सके। इसके लिए प्रमुख इलाकों में एक माह तक हर दिन अभियान चलाए। अदालत ने यह भी कहा कि इसके पहले भी अदालत ने कई निर्देश दिए हैं, लेकिन आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। यह गंभीर मामला है।बता दें कि इस संबंध में नेशनल हाकर फेडरेशन ने जनहित याचिका दाखिल की है। इसमें कहा गया कि नगर निगम फुटपाथ दुकानदारों को हटा रहा है, लेकिन उनका पुनर्वास नहीं कर रहा है। वेंडर मार्केट में सभी फुटपाथ दुकानदारों को दुकानें आवंटित नहीं की गई है। जब तक दुकानें आवंटित नहीं कर दी जातीं तब तक उन्हें स्थानांतरित नहीं किया जाए।
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