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कैंसर मरीजों को इलाज के लिए मिलेगी 15 लाख रुपये तक की सहायता, ऐसे उठाएं योजना का लाभ

कैंसर मरीजों को अब इलाज के लिए सरकार की ओर से बेहतर सुविधा उपलब्ध उपलब्ध करायी जाएगी। कैंसर का इलाज अब मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत संभव हो सकेगा। अब कैंसर रोगियों को सरकार की ओर से 15 लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस सुविधा के बाद अब इसका लाभ मध्यम वर्गीय परिवार को भी मिल सकेगा।

By Anuj tiwari Edited By: Rajat Mourya Updated: Mon, 02 Sep 2024 04:38 PM (IST)
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झारखंड सरकार ने सभी बीमारियों के इलाज के लिए 15 लाख रुपये की सहायता योजना हाल ही में लागू की।
अनुज तिवारी, रांची। झारखंड में अब सरकार कैंसर मरीजों के इलाज के लिए 15 लाख रुपये तक की सहायता उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना में कैंसर को शामिल करते हुए सरकार ने यह सुविधा दी है, जिसका लाभ आठ लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले मध्यमवर्गीय परिवार भी उठा सकेंगे। अभी तक आयुष्मान योजना के तहत पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा ही लोगों को मिल रही थी।

बता दें कि झारखंड सरकार ने गंभीर बीमारी समेत सभी बीमारियों के इलाज के लिए 15 लाख रुपये की सहायता योजना हाल ही में लागू की है। हालांकि, इसका लाभ सिर्फ राशन कार्डधारी ही उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के साथ यह शर्त नहीं है।

रांची जिले के सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार बताते हैं कि मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना में अब कैंसर का पूर्ण इलाज संभव हो गया है। कुछ दिन पहले ही इस संबंध में विभागीय निर्देश प्राप्त हुआ है। आयुष्मान योजना से पहले गंभीर बीमारी योजना में कैंसर को शामिल किया गया था, लेकिन आयुष्मान योजना के आने के बाद इसे आयुष्मान में ही समाहित किया गया था।

उन्होंने बताया कि इसका लाभ एक सीमित वर्ग तक के मरीजों को पांच लाख रुपये तक दिया जा रहा है। अब यह दायरा तीन गुना बढ़ गया है और मध्यमवर्गीय परिवार भी इसका लाभ उठा सकते हैं। अभी हर दिन कैंसर रोगियों के करीब 50 से भी अधिक आवेदन जिला चिकित्सा पदाधिकारियों के पास पहुंच रहे हैं, जिसमें वे कैंसर के इलाज में आर्थिक सहयोग का आग्रह कर रहे हैं।

ऐसे लें योजना का लाभ

इस सुविधा का लाभ रिम्स, सदर अस्पताल सहित सभी सरकारी अस्पताल व एम्स दिल्ली व अन्य बड़े शहरों के सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए मिल सकेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए मरीज का आवासीय प्रमाण पत्र झारखंड का होना चाहिए।

इसके अलावा आधार कार्ड के साथ आय प्रमाण पत्र सिविल सर्जन कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा, जहां इसके साथ आवेदन दिया जा सकेगा। आवेदन की स्क्रूटनी व जांच के बाद इसे विभाग को भेजे जाने का नियम है।

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